Indian Railways: दीवाली पर ट्रेन मे सफर के दौरान पटाखे साथ ले जाने से पहले जान ले ये नियम, वरना हो सकती है जेल

Railway Knowledge: भारतीय रेलवे नियम के तहत अगर आप किसी प्रकार की ज्वलनशील वस्तु अपने साथ लेकर यात्रा करते हैं तो आप पर रेलवे एक्ट धारा 164 के तहत कारवाई होगी।

 

Haryana Update News: जैसा की हम सभी जानते है की  दिवाली का पर्व नजदीक है। बड़ी संख्‍या में दूसरी जगह बिजनेस करने वाले लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। सफर के लिए भारतीय रेलवे भारतीयों की पहली पसंद है। यही वजह है कि त्‍योहारी सीजन में ट्रेनों में खूब भीड़ है। दिवाली पर खूब पटाखे  छोड़े जाते हैं। इसलिए इनकी भी खरीदारी खूब हो रही है। एक बड़ा सवाल यह है कि क्‍या यात्री ट्रेन में पटाखों और फुलझडियों के साथ ले जा  सकता है?  भारतीय रेलवे पटाखों और फुलझड़ी जैसे ज्‍वलनशील पदार्थों को यात्री ट्रेन में ले जाने की इजाजत नहीं देता है। अगर ट्रेन में आप प्रतिबंधित वस्‍तु के साथ पकड़े जाते हैं तो आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं।

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कितने साल की होगी सजा
भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर यात्री ज्वलनशील वस्तुओं में कोई भी वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर चलता है तो उस पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा के तहत यात्री पर 1000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है।

 जानिए ट्रेन में ले जाने वाली वस्तुंए
यात्रा पर जाते समय यदि बिना सोचे समझे सामान पैक करके मुश्किल में पड़ सकते हैं। रेलवे ने बहुत सी ऐसी चीजों को ट्रेन में ले जाने पर रोक लगा रखी है। जिनसे ट्रेन में आग लगने, ट्रेन के गंदा होने, यात्रियों को असुविधा होने और ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्‍त होने का खतरा रहता है। इन वस्‍तुओं को कोई भी यात्री अपने साथ नही ले जा सकते हैं।

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इन वस्तुएं पर लगाई गई रोक
रेल यात्रा के दौरान स्टोव, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने तेल, ग्रीस, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को  नुकसान पहुंचे, एसी वस्तुए नही ले सकते। रेलवे के नियमों के अनुसार 20 किलोग्राम तक घी यात्री रेल में ले जा सकते हैं।