Railway New Rules : बिना टिकट कर सकेंगे ट्रेन में सफर, टिकिट के पैसे मिलेंगे वापिस, जानिए नए रुल्स 

जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रेलवे यात्रियों को कई अधिकार देता है। इसके विपरीत, अधिकांश यात्रियों को इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए वे इसका लाभ नहीं उठा पाए। आज की यह खबर आपके लिए बहुत खास होगी अगर आप भी हर दिन ट्रेन पर जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि रेल में सफर करते समय यात्रियों को क्या अधिकार मिलते हैं।
 

यदि ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा देरी हो जाती है, तो आप इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं और सफर करते समय वापसी की मांग कर सकते हैं।
इसी तरह, अगर ट्रेन बाढ़ या अन्य किसी वजह से बंद हो जाती है, तो यात्रियों को फिर से भुगतान की मांग की जा सकती है।


यदि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और ट्रेन का रूट बदल जाता है, यानी आपने जो स्टेशन का टिकट लिया था, ट्रेन के रास्ते में नहीं आता है, तो आप स्टेशन पर उतर कर वहां तक जाने के लिए यात्री रिफंड की मांग कर सकते हैं।
यदि कोई व्यक्ति कंफर्म टिकट पर नहीं जाता है, तो वह अपने माता-पिता, भाई-बहन, बेटा-बेटी या पत्नी को यात्रा करने के लिए भेज सकता है; हालांकि, इसके लिए टिकट को ट्रांसफर करना बहुत महत्वपूर्ण है।
टिकट को ट्रांसफर करने के लिए 24 घंटे पहले रिजर्वेशन सुपरवाइजर से संपर्क करना होगा। यात्री टिकट खरीदने से 24 घंटे पहले अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं।

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यदि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप TTE से फर्स्ट एंड बॉक्स मांग सकते हैं, जो बिल्कुल मुफ्त है।