UP में लागू हुए नए नियम, एक महिने के अंदर ही फटाफट निपटा लें अपना ये काम
Haryana Update: अब राज्य के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों, शॉपिंग मॉल, होटलों, बहुमंजिला इमारतों और अस्पतालों के मालिकों को अपनी इमारतों में बिजली सुरक्षा की जांच करानी होगी। नई बहुमंजिला इमारतों में बिजली का कनेक्शन देने से पहले, संबंधित क्षेत्र से अधिशासी अभियंता से एनओसी लेना आवश्यक है।
शासन ने पावर कारपोरेशन और मंडलायुक्तों को कहा है कि बहुमंजिला इमारतों में बिजली सुरक्षा की हर तीन वर्ष में जांच करवाई जाए, ताकि अग्निकांडों को रोका जा सके।
अधिसूचना का पालन नहीं किया जाता-
गुप्ता पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशक विद्युत सुरक्षा तथा मंडलायुक्तों को अपर मुख्य सचिव महेश कुमार ने बताया कि छह मई 1994 में इमारतों में अग्निकांडों को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया था।
बिजली की सुरक्षा की जांच करें-
संबंधित क्षेत्र के सहायक निदेशक के माध्यम से, निदेशक विद्युत सुरक्षा को बिजली सुरक्षा संबंधी जांच की आवश्यकता होगी। साथ ही, संबंधित भवनों में बिजली सुरक्षा की पिछली जांच की तिथि का पता लगाएं।
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जांच के तीन साल से अधिक होने पर भवनों के मालिकों को शुल्क देकर बिजली सुरक्षा की जांच करवाने का आदेश दिया गया है। संबंधित जांच अधिकारी जांच रिपोर्ट निदेशक को सौंपेगा।