नोएडावासियों के लिए नया अपडेट जारी, NCR के इन 2 शहरों से शराब लेकर आए तो हो सकती हैं सजा!

Noida News: उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत इसके लिए मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और उसे जेल भेजा जा सकता हैं, जानिए पूरी खबर। 

 

Haryana Update: आपको बता दें, की कहीं और शराब बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। चोरी की शराब दूसरे प्रांत में बेची जाती है। आबकारी विभाग ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक टीम बनाई है। अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं।

लोगों से अनुरोध किया गया है कि दूसरे प्रांत में शराब बेचने वालों को अधिकारियों के मोबाइल नंबर पर सूचित करें। सूचना देने वालों का नाम छिपा रहेगा। पकड़े गए आरोपितों पर आबकारी कानून की धारा लागू होगी।

इन नंबरों पर कॉल करके शिकायत करें
उत्तर प्रदेश में गैर प्रांतीय शराब मात्र एक बोतल खुली हुई अवैध है, जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने बताया। आम लोगों को बताया जाता है कि अगर कोई गैर प्रांतीय शराब के बारे में कुछ जानना चाहता है तो आबकारी निरीक्षक क्षेत्र एक को 9454466423, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र दो को 9454466424, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र तीन को 9454466425, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र पांच को 9454466427, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र छह को 9454466428 और आबकारी निरीक्षक क्षेत्र सात को 9454466429 फोन करें।

आप जानकारी के लिए जिले के टोल फ्री नंबर 8882120733 और आबकारी विभाग के टोल फ्री नंबर 14405 या 9454466019 पर भी संपर्क कर सकते हैं। जानकारी देने वालों का नाम नहीं बताया जाएगा।

यूपी आबकारी नीति क्या कहती है?
राज्य के बाहर से शराब लाना या पीना दंडनीय अपराध है, जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने कहा। उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत इसके लिए मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और उसे जेल भेजा जा सकता है। शराब विक्रेता का वाहन भी जब्त किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति के तहत दूसरे राज्य से शराब की एक खुली बोतल सिर्फ लाया जा सकता है। नियमों का उल्लंघन करने पर कम से कम 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।