अब ट्रेन छूट जाने पर नहीं ले टेंशन, रिफंड होंगे टिकट के पैसे, जानिए क्या है स्कीम
बहुत सारे ऐसे यात्रियों होते है जिनकी ट्रैन निकल जाती है और टिकट के पैसे लग जाते है , पर अब आईआरसीटीसी यात्रियों को अपनी ट्रेन छूटने पर अपने टिकट के पूरे रिफंड का दावा करता है। आइये जानते है पूरी डिटेल्स
ट्रेन से सफर कर रहे यात्रियों को हर बार ये चिंता सताती है कि कहीं टाइम से स्टेशन न पहुंचे तो उनकी ट्रेन मिस हो जाएगी। अगर किसी कारणवश यदि आपकी ट्रेन मिस हो जाए तो आपको पैसों की चिंता सताती है।
मगर घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी ट्रेन छूट भी जाती है तो रेलवे से आप अपने पैसे वापस पा सकते हैं। यह सुविधा रेलवे पहले से ही दे रही है। मगर बीते साल इस नियम बदलाव किए गए।
आईआरसीटीसी अब यात्रियों को अपनी ट्रेन छूटने पर अपने टिकट के पूरे रिफंड का दावा करता है। ट्रेन छूट जाने पर पैसे वापस पाने की प्रक्रिया क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं।
भरना पड़ेगा टीडीआर
यदि आपकी ट्रेन छूट जाए तो सबसे पहले आपको टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट भरना पड़ेगा, जिसे टीडीआर भी करते हैं। यदि आपकी ट्रेन छूट जाती है और आपका टिकट कंफर्म हो गया, ऐसी स्थिति में टिकट कैंसिल नहीं हो सकता है। अपने पैसे वापस पाने के लिए आपको टीडीआर भर के ही पैसे वापस हो सकते हैं।
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कैसे भरे टीडीआर?
इस फॉर्म को फिल करने के दौरान आपको ट्रेन में सफर न कर पाने के कारण के बारे में जिक्र करना होगा। इस फॉर्म को फिल करने के बाद ही आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे। इस बात का खास ख्याल रखना है कि ट्रेन के छूटने के 1 घंटे के भीतर ही टीडीआर फाइल किया जा सकता है।
यात्रियों को पहले यह फॉर्म टिकट काउंटर के जरिए ही भरना होता था, लेकिन अब रेलवे ने ऑनलाइन भी टीडीआर भरने के सुविधा बहाल कर दी है।
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कब मिलता है रिफंड?
रेलवे के नियम में इस बात का जिक्र है कि यह रिफंड 45 से 60 दिन के भीतर किया जाता है। हालांकि, कई मौकों पर यह रिफंड 15 दिनों के भीतर हो जाता है। खास बात जो गौर करने वाली है कि टीडीआर केवल कंफर्म टिकट पर ही फाइल किया जा सकता है, वेटिंग या आरएसी वाले टिकटों पर यह व्यवस्था मौजूद नहीं है।