बिना कोर्ट जाएँ कब्जे वाली जमीन छूटेगी चुटकियों में, जानिए नए Rules 

सुप्रीम कोर्ट : सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के अधिग्रहण के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। आप ये फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, उसे जानना महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दूसरा आपकी संपत्ति पर जबरन कब्जा कर लेता है, तो आप बिना कोर्ट जाए अपनी संपत्ति छुड़वा सकते हैं। 

 

किसी ने आपके घर या जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो आप उसे बिना कोर्ट जाए खाली करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।  

पूनाराम बनाम मोती राम मामले में सर्वोच्च अदालत ने कहा कि कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी दूसरे की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता है। किसी दूसरे की संपत्ति पर ऐसा कब्जा करने पर पीड़ित पक्ष को बलपूर्वक अपनी संपत्ति खाली करने का अधिकार है।  लेकिन आप उस संपत्ति का मालिक होना चाहिए और आपके नाम पर होना चाहिए।

आप अपनी संपत्ति इस तरह खाली कर सकते हैं

पूना राम बनाम मोती राम मामले में उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर आपके पास संपत्ति का टाइटल है, तो 12 साल बाद भी आप बलपूर्वक संपत्ति से कब्जा कर सकते हैं।  इसके लिए कोर्ट जाना आवश्यक नहीं है। आपको कोर्ट में केस करना होगा अगर आपके पास संपत्ति नहीं है और उक्त व्यक्ति के पास इसे 12 साल हो चुके हैं।

स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ऐसे मामलों पर कानूनी कार्रवाई के लिए बनाया गया था। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के तहत प्रॉपर्टी से गैर कानूनी कब्जा खाली करने का प्रावधान किया गया है। वास्तव में, संपत्ति के विवाद में पहले स्टे लेना चाहिए, ताकि मालिक निर्माण न कर सके और उसे किसी दूसरे को बेच सके।  स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के अनुसार, अगर किसी ने आपके नाम या उस प्रॉपर्टी का टाइटल गैर कानूनी रूप से कब्जा कर लिया है, तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत मुकदमा दायर करना होगा।  

पूना राम बनाम मोती राम का मुद्दा क्या था?

पूना राम राजस्थानी है।  1966 में, उसने एक जागीरदार से कई जगहों पर जमीन खरीदी। जब उस जमीन के मालिक की बात आई, तो पता चला कि मोती राम उस जमीन का मालिक है। मोती राम को उस जमीन के कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था। 

बाद में पूना राम ने जमीन पर कब्जा करने के लिए न्यायालय में मामला दर्ज किया। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पूना राम के पक्ष में फैसला सुनाया और मोती राम को जेल से निकालने की आज्ञा दी। मोती राम ने फिर राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की. मामले की सुनवाई करते हुए, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की निर्णय को खारिज कर दिया और मोती राम को फिर से गिरफ्तार करने का निर्णय दिया। बाद में पूना राम ने राजस्थान हाईकोर्ट की निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की. कोर्ट ने पूना राम के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि जमीन का मालिक बलपूर्वक इसे खाली कर सकता है।

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इस मामले में मोती राम ने कहा कि वह उस जमीन पर 12 साल से अधिक समय से है। लिमिटेशन अधिनियम की धारा 64 के अनुसार, जमीन पर 12 साल से अधिक समय से निवास करने वाले व्यक्ति को खाली नहीं कराया जा सकता है। मोती राम की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह कानून उन मामलों में लागू होता है, जिनमें जमीन को कोई नहीं मालिक है; हालांकि, जिस जमीन का मालिक है और उसके पास एक टाइटल है, वह 12 साल बाद भी बलपूर्वक खाली कराया जा सकता है। 

 परोपर्टी बहस में कौन सी धारा लगती है?

Legal Section 406 में कहा गया है: अक्सर लोग अपने भरोसे का गलत फायदा उठाते हैं।  वे उन पर किए गए विश्वास का फायदा उठाकर जमीन या अन्य संपत्ति पर अपना कब्जा कर लेते हैं। पीड़ित व्यक्ति इस खंड के तहत अपनी शिकायत पुलिस को दे सकता है। 

धारा 467 (कानून संभाग 467) कहती है: इस धारा के अनुसार, अगर जमीन या अन्य संपत्ति को फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जा कर लिया जाता है, तो पीड़ित व्यक्ति धारा 467 के अंतर्गत शिकायत कर सकता है। 

इस तरह जमीन या संपत्ति पर कब्जा करने के कई मामले हैं।   प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश इस तरह के मामले को संज्ञेय अपराध मानते हैं। ये अपराध समझौता नहीं हो सकता। 
Legal Section 420 कहता है: ये धारा कई प्रकार की धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से संबंधित है।  पीड़ित भी इस धारा के अनुसार संपत्ति से जुड़े विवादों में शिकायत दर्ज कर सकता है।