मौत के पहले जिस रेस्टोरेंट में दिखी थीं सोनाली उस पर गोवा सरकार सख्त, होटल तोडने के आदेश जारी
Haryana Update. Sonali Phogat Case: हरियाणा बीजेपी की नेता और बिग बॉस फेम व टिक-टॉक स्टार सोनाली फोगाट (Sonali Phogat) की मौत के रहस्य से अभी तक पर्दा नहीं उठ सका है.
हालांकि इस मामले में अब गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कर्लिस रेस्टोरेंट (Curlies Restaurant) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.
Also Read This News- Sonali Phogat Murder Case: सोनाली फोगाट के परिवार से मिलने जाएंगे सीएम केजरीवाल व भगवंत मान
ऑथोरिटी ने रेस्तरां गिराने के आदेश दिए हैं. सोनाली फोगाट मर्डर केस के बाद से कर्लिस रेस्टोरेंट पर गोवा प्रशासन की नजर थी. इसके मालिक एडविन नून्स को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.
जानकारी के मुताबिक जांच में गोवा पुलिस को कर्लिस रेस्तरां के पब से सीसीटीवी मिली थी, जिसमें सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवार और सोनाली साथ में डांस करते दिखाई पड़ रहे हैं. सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि सुधीर अपने हाथ से जबरदस्ती सोनाली को कोई ड्रिंक पिला रहा है.
पुलिस ने सोनाली की मौत के मामले में अब तक चार आरोपियों को हिरासत में लिया है. जिन आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है उनमें सोनाली का पीए सुधीर सांगवान, दोस्त सुखविंदर, गोवा कर्लीज पब का मालिक और ड्रग पैडलर शामिल हैं. इन सभी आरोपियों पर सोनाली की हत्या का आरोप है.
गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा के अंजुना बीच स्थित कर्लीज पब के मालिक और सुधीर सांगवार तक ड्रग पहुंचाने वाले पैडलर को भी गिरफ्तार किया है. बता दें कि पुलिस को जांच में पाया कि सिन्थेटिक ड्रग्स होटल के उसी वॉथरूम से मिला है, जहां पर सोनाली गई थीं.
इस मामले में पकड़े के ड्रग्स पैडलर ने बताया है कि 1.5 ग्राम MDMA ड्रग पहले से बोतल में डालकरा सोनाली फोगाट को देने के लिए रखी गई थी. इसी बोतल से सोनाली फोगाट को ड्रग दी गई थी, जिसे पीने के बाद सोनाली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कर्लिस रेस्टोरेंट के मालिक एडविन नुन्स की गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट ऑथोरिटी के कर्लिस रेस्तरां को गिराने के आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है.
Also Read this News- Politics: तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा- बेंगलुरु को बदनाम करने की कोशिश
इस कदम के बाद NGT ने भी कर्लिस रेस्टोरेंट को गिराने का रास्ता साफ कर दिया है. दरअसल GCZMA ने 21 जुलाई 2016 को कर्लिस रेस्टोरेंट को गिराने का आदेश दिया था.
आदेश में कहा गया था कि कर्लिस नो डेवलपमेंट जोन में अवैध रूप से बनाया गया है, जिसके खिलाफ़ कर्लिस रेस्टोरेंट के मालिक एडविन नून्स ने एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील की थी. इस अपील को 6 सितंबर 2022 को एनजीटी ने ख़ारिज कर दिया गया है.