हरियाणा सरकार ने लिया ऐसा बड़ा फैसला जो कर देगा आपके लिए मुश्किले खड़ी! अब गाड़ी चलाने के लिए भी होगी Family ID जरुरी
 

परिवार पहचान पत्र में नई सूचना जारी की गयी है हम आपको बता दे की अब अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र नही होगा तो आप ये काम बिलकुल नहीं कर पायेगे.जानिए पूरी खबर...
 

Haryana, PPP News :- परिवार पहचान पत्र में नई सूचना जारी की गयी है हम आपको बता दे की अब अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र नही होगा तो आप ये काम बिलकुल नहीं कर पायेगे.Haryanaupdate.com पर आप यह पोस्ट पढ़ रहे है आएये हम आपको इसकी बारे में पूरी सूचना प्रदान करते है....

नागरिक संसाधन सूचना विभाग की किया नया नोटिफिकेशन जारी 

नागरिक संसाधन सूचना विभाग की ओर से एक नया नोटिफिकेशन जारी जरी किया है देश का कोई भी नागरिक बिना PPP के गाड़ी नही चला सकता, परिवहन सेवाओं के लिए भी PPP का होना अति आवश्यक है. परिवार पहचान पत्र ड्राइविंग, कंडक्टर लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन जैसे काम के लिए इसका होना बहुत जरूरी कर दिया गया है. यह जानकारी नागरिक संसाधन सूचना विभाग ने आधिकारिक रूप से जारी की है।

परिवहन सेवाओं में PPP को किया लागू

हम आपको अब बताते है कि किन-किन सेवाओं के लिए अब PPP का होना अति आवश्यक है जैसे की लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन परमिट, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस रिन्यूअल, लाइसेंस में बदलाव और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शामिल हैं। ऐसी सभी सेवाओं या पंजीकरण या परमिट के लिए परिवार पहचान पत्र  जरूरी कर दिया गया है।

पंजीकरण में विवाहित व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र में पति या पत्नी का नाम भरा जाएगा

हम आपको यह भी बता दे कि इस जानकारी के अनुसार अगर आपको लाइसेंस प्राप्त करना है तो आपको पंचीकरण में विवाहित व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र में पति या पत्नी का नाम भरा जाएगा। इसलिए आवेदन पत्र में जीवनसाथी का कॉलम खाली छोड़ दिया गया है।