RBI News : 10 रुपए के सिक्के को लेकर RBI गवर्नर ने किया बड़ा ऐलान, 2000 के बाद इनकी है बारी 

ये खबर आपके लिए है अगर आपके पास भी एक और दस रुपये के सिक्के हैं। दरअसल, आरीबाआई ने हाल ही में जारी किए गए दो हजार रुपये के नोट के बाद एक और दस रुपये के सिक्के का नया नोटिफिकेशन जारी किया है। जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है

 

आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ दुकानदार 10 रुपये का सिक्का या एक रुपये का छोटा वाला सिक्का लेने से इनकार करते हैं। कई लोग कहते हैं कि 10 रुपये के सिक्के नकली हैं या कि एक रुपये के सिक्के अब नहीं हैं।

ऐसे में आपको कई बार मुश्किल भी होगी। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा करना कानूनन अपराध है और आप उन लोगों की शिकायत करते हैं तो उन्हें सजा भी मिल सकती है।

ऐसे में आप जानते हैं कि आप किस तरह शिकायत कर सकते हैं अगर ऐसा होता है। साथ ही सिक्का लेने के नियमों और सजा के बारे में भी जानिए। सिक्कों के नियमों को जानें...।

क्या हो सकता है?
यदि कोई व्यक्ति सिक्का लेने से मना करता है (यदि सिक्का चलन में है), तो उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई जा सकती है। भारतीय मुद्रा अधिनियम और आईपीसी के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रिजर्व बैंक भी मामले की शिकायत कर सकता है। दुकानदार या कोई भी व्यक्ति जो सिक्के लेने से इनकार करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

क्या सजा का प्रावधान है?

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भारतीय दण्ड संहिता की धारा 489ए से 489इ के तहत जाली नोट या सिक्के का मुद्रण, चलाना और सही सिक्कों को लेने से मना करना अपराध है। किसी विधिक न्यायालय इन धाराओं के तहत आर्थिक जुर्माना, कारावास या दोनों लगा सकता है। ऐसे में आप सिक्का लेने से मना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।

आरबीआई ने भी जानकारी दी थी?
जैसे, रिज़र्व बैंक ने भी सिक्कों को लेकर जानकारी दी थी और कहा था कि कोई भी सिक्के नकली नहीं थे। साथ ही, आरबीआई ने 10 रुपये के सिक्के के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही थीं, वे गलत थीं। ऐसे में आप 10 रुपये के किसी भी सिक्के को लेन-देन के काम में ले सकते हैं. ध्यान दें कि भारतीय रिजर्व बैंक को 10,000 रुपये से लेकर 2 रुपये के नोट बनाने का अधिकार है। RBI के बजाय वित्त मंत्रालय एक रुपये का नोट छापता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।