लोन को लेकर RBI ने बैंकों को जारी किया नोटिस, जानें आरबीआई के नए नियम
Haryana Update: आपको बता दें, की बैंकों से लोन लेने में अब हिडेन चार्जेज का डर नहीं है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को विशेष आदेश दिए हैं, जो अक्टूबर से लागू होंगे। रिजर्व बैंक के आदेश में क्या कहा गया है और इससे कंज्यूमर को क्या फायदा होगा, पढ़ें।
लुकाछिपी नहीं चलेगी! सबसे पहले, आपको बता दें कि आरबीआई का आदेश सभी रिटेल और छोटे और मध्यम उद्यम (MSME) लोन पर लागू होगा। RBI ने सभी बैंकों और NBFC को आदेश दिया है। ये आदेश लोन से जुड़े शुल्कों या शुल्कों को शामिल करते हैं। आरबीआई के ये नए नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे।
बैंकों को की फैक्ट स्टेटमेंट (KFS) प्रस्तुत करना होगा। आसान शब्दों में, यह केएफएस लोन एग्रीमेंट के प्रमुख तथ्यों का विवरण है। लोन लेने वाले इसे पाते हैं।
आरबीआई ने कहा कि लोन से जुड़ी सभी खर्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कर्ज का एनुअल परसेंटेज रेट (APR) भी बैंकों को बताना होगा। APPR लोन की सालाना लागत दिखाता है। कर्ज पर हर साल होने वाले खर्चों को बैंकों को बताना होगा।
इसके साथ ही बैंकों को अपने ग्राहकों को लीगल चार्ज, इंश्योरेंस चार्ज और ब्याज दर की जानकारी भी देनी होगी। बैंक की पॉलिसी का विवरण रिकवरी एजेंट को देना होगा।
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