RBI Loan Rules : लोन ना भरने वालों की आएगी शामत, RBI गवर्नर ने लागू किए अहम रुल्स

आपको बता दें कि रिज़र्व बैंक ने लोन नहीं चुकाने वालों के लिए सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर का लक्ष्य था कि जानबूझकर लोन नहीं चुकाने वाले उधारकर्ताओं को अलग वर्ग में रखा जाए। इस अपडेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें। 

 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक सर्कुलर निकाला है। बैंक ने इस सर्कुलर में कहा कि जानबूझकर लोन नहीं चुकाने वाले उधारदाताओं को एक अलग वर्ग में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता बैंक से समझौता कर सकते हैं। इसमें वह बैंक से टैग भी ले सकता है।

Jun 2023 में Reserve Bank of India ने एक अतिरिक्त सर्कुलर जारी किया था। बैंक ने इस सर्कुलर में कहा कि जानबूझकर एकमुश्त निपटान की अनुमति केवल उच्च अधिकारी की अनुमति से मिलेगी। आरबीआई द्वारा जारी सर्कुलर को लेकर कई विवाद हो रहे हैं।

आरबीआई ने यह नियम क्यों बनाया?
आरबीआई ने लोन नहीं चुकाने वालों को सर्कुलर भेजा। इस सर्कुलर का उद्देश्य था कि जानबूझकर लोन नहीं चुकाने वाले उधारकर्ताओं को अलग वर्ग में रखा जाए। ऐसे में समय पर भुगतान करने वाले उधारकर्ताओं को अन्याय नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, बैंक लोन देने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करे।

लिस्ट से नाम कैसे निकालें:

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यदि कोई उधारकर्ता लोन को समय पर नहीं चुका रहा है, तो उसका नाम डिफॉल्टर लिस्ट में होगा। उधारकर्ता को बैंक से समझौता करना होगा कि उनका नाम इस सूची से हटाया जाएगा। इसके अलावा, उधारकर्ता को समझौते की पूरी रकम भी देनी होगी। बैंक भी कड़ी कार्रवाई कर सकता है अगर कोई उधारकर्ता जानबूझकर लोन नहीं देता है।


डिफॉल्टर लिस्ट में नामांकित होने के बाद उधारकर्ता को छह महीने का समय मिलेगा कि अपना नाम बाहर निकाल दें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो बैंक कड़ी कार्रवाई कर सकता है।