RBI News : पर्सनल लोन वालों की अब उड़ेगी नींदें, जानिए RBI का बड़ा ऐलान 

अधिकांश लोग पर्सनल लोन (Personal Loan) और क्रेडिट कार्ड (Credit Card) लेते हैं। ऐसे में, पर्सनल लोन लेने वालों के सामने अब कठिनाई है। दरअसल, रिज़र्व बैंक ने कुछ नियमों को कठोर कर दिया है...।

 

ज्यादातर लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का सहारा लेते हैं। अनसिक् योर्ड लोन, जैसे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड, भारतीय बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां (NBFCs) देते हैं।

हालाँकि, अब पर्सनल लोन लेना और क्रेडिट कार्ड बनाना मुश्किल हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ नियमों को कठोर कर दिया है। आरबीआई ने गैर-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों और बैंकों के अनसिक् योर्ड लोन पोर्टफोलियों से जुड़े नियमों को कम कर दिया है। 


आरबीआई ने निम्नलिखित नियमों को कठोर किया: 
बैंकों के अनसिक्योर्ड लोन को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक घोषणा की। केंद्रीय बैंक ने कहा कि अब बैंकों और गैर बैंकिंग संस्थाओं को अनसिक् योर्ड लोन पोर्टफोलियो के लिए अधिक धन अलग रखना होगा। पहले से 25% अधिक पूंजी होगी।

अब बैंकों और गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को 125 प्रतिशत पूंजी अलग रखनी होगी, न कि 100 प्रतिशत। मान लीजिए, एक बैंक ने व्यक्ति को 5 लाख रुपये का पर्सनल लोन दिया था, तो उसे पहले सिर्फ 5 लाख रुपये की संपत्ति रखनी पड़ती थी. लेकिन अब बैंक को लगभग 25 प्रतिशत अधिक 6 लाख 25 हजार रुपये की संपत्ति रखनी होगी।

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आरबीआई ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? 
पिछले कुछ समय में व्यक्तिगत लोन और क्रेडिट कार्ड में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष अनसिक् योर्ड लोन ने बैंक लोन ग्रोथ को बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया था। विशेष रूप से पर्सनल लोन और क्रेडिट में असाधारण वृद्धि हुई। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन समय पर भुगतान नहीं करने के मामले कम हुए हैं। यही कारण है कि आरबीआई ने इस तरह के लोन के नियमों को कठोर कर दिया है।

ग्राहकों का क्या प्रभाव होगा? 
इस लोन नियम से भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों और गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को अधिक कैपिटल से अलग रखना होगा। अनसिक् योर्ड लोन के लिए बैंकों और गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को कम पैसे बचेंगे, जिससे ग्राहकों को इस तरह का लोन लेने में मुश्किल हो सकती है। साथ ही बैंक और एबीएफसी कुछ नियम भी बना सकते हैं। 

ये नियम निम्नलिखित प्रकार के लोन पर लागू नहीं होंगे: 
भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि किस तरह के लोन पर इस नियम का पालन नहीं होगा। सिक् योर्ड और अनसिक् योर्ड अमूमन लोन दो प्रकार के होते हैं। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड अनसिक् योर्ड लोन में शामिल हैं। वहीं, होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन और संपत्ति लोन शामिल हैं। इसलिए बैंकों को इसके बदले कुछ देना पड़ता है। आरबीआई के इस नियम से सिक् योर्ड लोन प्रभावित नहीं होंगे।