RBI News : RBI ने इन 5 बैंकों की लगाई वाट, होंगे बंद, ग्राहको के खाते भी...

कुछ बैंकों पर केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पांच सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। उमा सहकारी बैंक लिमिटेड, पीज पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड, मिजोरम सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड, बीरभूम जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड और शिहोरी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड ये सहकारी बैंक हैं। Banks इन सभी पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है।

 

ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन इससे परेशान नहीं होना चाहिए। रिजर्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखने पर आरबीआई की ओर से जारी निर्देशों के अवमानना के लिए उमा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ₹7 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. गुजरात के वडोदरा में यह बैंक है। रिजर्व बैंक ने पीज पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर दो लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना भी लगाया।

इस बैंक पर आरबीआई केवाईसी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने के कारण जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक की तरफ से राज्य सहकारी बैंकों पर लागू ‘हाउसिंग फाइनेंस’ पर आरबीआई की तरफ से जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए मिजोरम सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड, आइजोल पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया है तथा बीरभूम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ₹1.10 लाख का जुर्माना लगाया है. शिहोरी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने ₹1 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

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रिजर्व बैंक ने DCCB शाखाओं को बंद करने के नियमों की घोषणा करते हुए एक सूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि गैर-लाभकारी शाखाओं को बंद करने का निर्णय उचित कारक को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए और इस संबंध में DCCB के निदेशक मंडल की बैठक का विवरण ठीक से दर्ज किया जाना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कहा कि बैंक को शाखा बंद करने से दो महीने पहले स्थानीय समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति जारी करके सभी वर्तमान ग्राहकों और जमाकर्ताओं को सूचित करना चाहिए। हालांकि, RBI ने कहा कि किसी बैंक पर Ban लगाया गया है तो उस डीसीसीबी को शाखाएं बंद करने की अनुमति नहीं मिलेगी.