Haryana News: हरियाणा के हिसार में धारा 144 लागू, कोई भी उल्लंघन करेगा सख्त कार्रवाई, जानें कारण
 

Hisar News: यह परीक्षा के शांतिपूर्ण और सुचारु संचालन के लिए आवश्यक है, जिलाधिकारी उत्तम सिंह ने आदेश जारी किया। परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है, उन्होंने कहा।

 

Haryana Update: हरियाणा के हिसार जिले में शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) को लेकर धारा 144 लागू हो गई है। इस आदेश का पालन जिले के सभी परीक्षा केंद्रों में 200 मीटर के दायरे में होगा। परीक्षा के दौरान किसी को भी हथियार लेकर परीक्षा केंद्रों के आसपास घूमने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास भी फोटोस्टेट स्टोर बंद रहेंगे।


परीक्षा केंद्रों के आसपास हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

परीक्षा केंद्रों को पांच या अधिक लोगों के समूह में घूमने की अनुमति नहीं होगी।

परीक्षा केंद्रों में किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के प्रवेश नहीं दिया जाएगा।


परीक्षा केंद्रों के आसपास रैली, जुलूस या प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेंगे।

परीक्षा केंद्रों के आसपास भी फोटोस्टेट स्टोर बंद रहेंगे।

भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यह परीक्षा के शांतिपूर्ण और सुचारु संचालन के लिए आवश्यक है, जिलाधिकारी उत्तम सिंह ने आदेश जारी किया। परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है, उन्होंने कहा।

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परीक्षा के दौरान पांच या अधिक लोगों के समूह में परीक्षा केंद्रों के आसपास घूमने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों में बिना अनुमति के प्रवेश भी वर्जित होगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास रैली, जुलूस या प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेंगे।

परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी, जैसा कि आदेश में कहा गया है। यह आदेश परीक्षा के दौरान गड़बड़ी या अशांति को रोकने के लिए जारी किया गया है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रतिबंध लागू होंगे: