Supreme Court का नया आदेश, निजी हसपटलों को खुद ही करनी होगी अपने स्टाफ की सुरक्षा का इंतजाम 

New order of Supreme Court, private hospitals will have to make arrangements for the safety of their staff
 

Haryana Update. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साफ कर दिया कि निजी अस्पतालों को अपने स्‍टाफ की सुरक्षा खुद करनी होगी।

 

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समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक सर्वोच्‍च अदालत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों से निजी अस्पतालों को सुरक्षा कवर प्रदान किए जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

निजी अस्‍पताल व्यावसायिक उद्यम हैं जिनको अपनी सुरक्षा खुद करनी है।

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शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें अधिकारियों को अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों में पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है, ताकि मरीजों के रिश्तेदारों और अन्य लोगों द्वारा डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों को रोका जा सके।