Sonali Phogat Case: गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट को गिराने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सोनाली फोगाट (Sonali Phogat) की मौत से जुड़े मामले में विवादास्पद कर्लीज (Curlies) रेस्टोरेंट(Restaurant ) को ढहाने की गोवा (Goa) सरकार की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रोक लगा दी है.
 

Haryana Update:Curlies Restaurant Demolition:शुक्रवार को प्रशासन भारी पुलिस बल के साथरेस्टोरेंटपर बुलडोजर चलाने पहुंचा था लेकिन शीर्ष अदालत के आदेश के बाद कार्रवाई रोक दी गई. सुप्रीम कोर्ट नेरेस्टोरेंटको तोड़ने की कार्रवाई पर इस शर्त के साथ रोक लगाई है कि वहां कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होंगी.

 

 

इससे पहले राज्य सरकार ने कोस्टल रेगुलेशन जोन (सीआरजेड) के नियमों के उल्लंघन को लेकररेस्टोरेंटपर बुलडोजर चलाने का फैसला किया था.

एनजीटी से नहीं मिली थीरेस्टोरेंटमालिक को राहत
गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (जीसीजेडएमए) ने इमारत को ढहाने का 2016 में आदेश दिया था, जिसेरेस्टोरेंटमालिक ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में चुनौती दी थी. हालांकि उन्हें एनजीटी से उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई थी.


न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एनजीटी पीठ ने मामले की सुनवाई छह सितंबर को की थी. पीठ ने जीसीजेडएमए के आदेश को बरकरार रखा. इसके बाद जिला प्रशासन ने गुरुवार को नोटिस जारी कर अपने विध्वंस दस्ते को शुक्रवार को ढांचा गिराने को कहा था. मापुसा उपमंडल के उपजिलाधिकारी गुरुदास एस टी देसाई ने यह नोटिस जारी किया था.

विवादों में घिरा रेस्तरां
गोवा के प्रसिद्ध अंजुना बीच (Anjuna beach) पर स्थित यहरेस्टोरेंटफोगाट की मृत्यु के बाद से विवादों में है. बीजेपी नेता मृत्यु से कुछ घंटे पहले वह यहां पार्टी कर रही थी. इसरेस्टोरेंटके मालिक एडविन नून्स फोगाट की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए पांच लोगों में शामिल थे और उन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था.

पुलिस के अनुसार, एक पूर्व टिकटॉक स्टार (Tiktok Star) और रियलिटी शो 'बिग बॉस' की प्रतियोगी, को 23 अगस्त को उसकी मौत से पहले कथित तौर पररेस्टोरेंटमें नशीला पदार्थ दिया गया था.

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