High Court ने किया बड़ा फैसला, कर्मचारियों के हक को लेकर, सरकार से कही ये बात

Allahabad High Court:आपको बता दें, की अधिवक्ता इंतिखाब आलम खान और सरकारी अधिवक्ता ने सुनाया है। शौकत अली खान ने याचिका दाखिल कर कहा कि अदालत ने उसके खिलाफ एक मामले में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को रद्द कर दिया, जानिए पूरी डिटेल। 

 

Haryana Update, High Court: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति की दोषमुक्ति के खिलाफ दाखिल की गई अपील उसकी ग्रेच्युटी और पेंशन भुगतान को रोक सकती है। इसके अलावा, कोर्ट ने याची कर्मचारी की ग्रेच्युटी और पेंशन को अविलंब देने का आदेश जारी किया हैं। 

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यह आदेश बलिया के पुलिस कांस्टेबल रहे शौकत अली खान की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनकर दिया है, जिसे उसके अधिवक्ता इंतिखाब आलम खान और सरकारी अधिवक्ता ने सुनाया है। शौकत अली खान ने याचिका दाखिल कर कहा कि अदालत ने उसके खिलाफ एक मामले में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को रद्द कर दिया। 27 जनवरी 2021 को, मुकदमे के बाद अदालत ने उसे बरी कर दिया हैं।

राज्य सरकार ने दोष मुक्ति के आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी। उसकी ग्रेच्युटी और पेंशन का भुगतान इसलिए रोका गया। याची के अधिवक्ता इंतिखाब आलम खान ने कहा कि अपील के आधार पर याची की सेवानिवृत्ति रोकना अनुचित है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि सिर्फ दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ अपील करना पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान रोक सकता है। कोर्ट ने याची की पेंशन और ग्रेच्युटी का तत्काल भुगतान करने का आदेश जारी किया हैं। 

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