Traffic Rules: देश में ये लोग बिना हेलमेट चला सकते हैं बाइक, पुलिस नहीं काट सकती चालान!

Traffic Rules: जब वे बिना हेलमेट के सड़क पर निकलते हैं, तो पुलिस भी नहीं रोकती। साथ ही नवीनतम मोटर व्हीकल एक्ट भी इन पर कोई असर नहीं डालता।

 

Haryana Update: आपको बता दें, की दैनिक रूप से आप अखबार और समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि हेलमेट नहीं पहने की वजह से एक दोपहिया वाहन चालक सड़क दुर्घटना में मर गया। इसलिए सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट में हेलमेट नहीं पहनने पर मोटे चालान लगाए हैं। हेलमेट के बिना दोपहिया वाहन चलाते हुए गिरफ्तार होने पर आपको 5000 रुपए तक का चालान भरना पड़ेगा।

लेकिन कुछ लोगों को हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है, और वे बिना हेलमेट पहने भी दोपहिया वाहन चला सकते हैं। जब वे बिना हेलमेट के सड़क पर निकलते हैं, तो पुलिस भी नहीं रोकती। साथ ही नवीनतम मोटर व्हीकल एक्ट भी इन पर कोई असर नहीं डालता। हम इस वर्ग को विस्तार से बता रहे हैं अगर आप अधिक जानना चाहते हैं।

हेलमेट रेगुलेशन एंड लॉ इन इंडिया के अनुसार, दो पहिया वाहन चालक हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यदि आप दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते हैं, तो आप पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस तीन साल के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, नियम 129 के अनुसार। नए मोटर व्हीकल अधिनियम के अनुसार चार साल से अधिक उम्र का बच्चा भी टू-व्हीलर पर बैठने पर हेलमेट पहनना चाहिए। ड्राइवर के पीछे बैठने वाले व्यक्ति भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

देश में कुछ लोग हैं जो हेलमेट लगाए या नहीं लगाए, ट्रैफिके पुलिस उनका चालान नहीं काटती। वास्तव में, हम सिख समुदाय से बात कर रहे हैं। सिख समुदाय के सिर पर पगड़ी होने के कारण हेलमेट उनके सिर पर फिट नहीं होता। साथ ही, इनकी पगड़ी हादसे के दौरान सिर में गंभीर चोट लगने से बचाती है। इनके अलावा, अगर किसी व्यक्ति को ऐसी मेडिकल स्थिति है जो उसे सिर पर हेलमेट पहनने से रोकती है, तो वह सबूतों के साथ चालान से बच सकता है।