यूपी में मानचित्र स्वीकृति के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव

UP News: ऑनलाइन आवेदन और निर्माण की सुविधा यूपी में बदलाव का हिस्सा; बिल्डरों को अनुप्रयोगिता की मिलेगी सुविधा।

 

Haryana Update, UP Map Approval: यूपी की योगी सरकार ने मानचित्र स्वीकृति के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत, आपत्तियों के निस्तारण के लिए समय सीमा को निर्धारित किया गया है। अब आवेदन किए गए मानचित्र पर लगाई गई आपत्ति को 15 दिनों में हल करना होगा। इसके साथ ही, मानचित्र शुल्क को एक महीने के अंदर भुगतान करना होगा। यह नियम पहले नहीं था, जिसके कारण मानचित्रों को महीनों तक लंबित रखा जा सकता था।

ऑनलाइन आवेदन और निर्माण की सुविधा

अब यूपी में किसी भी भवन के निर्माण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद, आवेदन पर प्राधिकरण के विभिन्न पटलों पर जांच की जाएगी। आपत्ति होने पर उसका समाधान किया जाएगा। इसके बाद, मानचित्र स्वीकृति का आदेश जारी किया जाता है और आवेदक को भुगतान करने का आदेश दिया जाता है।

बिल्डरों को अनुप्रयोगिता

पहले, बिल्डर नक्शे की अनुमति की फीस को किश्तों में भरते थे, लेकिन अब वह फीस एक महीने के अंदर भुगतान करनी होगी। इसके साथ ही, भवन निर्माण और विकास उपविधि में भी बदलाव किया गया है। अब 12 मीटर चौड़े मार्ग पर भी गेस्ट हाउस का नक्शा पास हो सकेगा। 22 मीटर चौड़े मार्ग पर भी अनुमति मिली है।

यूपी सरकार ने इस बदलाव के माध्यम से भवन निर्माण की प्रक्रिया को सुगम और अधिक अनुप्रयोगी बनाया है।