UP सरकार ने लिया अहम फैसला, शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर
Haryana Update: उत्तर प्रदेश में शराब पीने वालों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, आपको बता दें कि नई आबकारी नीति स्वीकृत हुई है। इसमें कई परिवर्तन किए गए हैं। ध्यान दें कि भांग, बियर और अंग्रेजी शराब के लाइसेंस शुल्क में अप्रैल 2024 से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में, इस अपडेट का पूरा विवरण जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ें।
अब इसके ओकेजनेली लाइसेंस केवल बारह घंटे के लिए वैध होंगे। साथ की बीयर की दुकान के बगल में खाली जगह को लाइसेंसधारक माडल शॉप के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे पुलिस की मनमानी समाप्त हो गई। निरीक्षण और जांच करने के लिए पुलिस को आबकारी विभाग से अनुमति लेनी होगी।
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नवीनीकरण फुटकर दुकानों को नियंत्रित करेगा। देसी मदिरा की दुकानों के एमजीयू में १० प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव है। किधर, देसी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए सालाना बेसिक लाइसेंस शुल्क 32 रुपए प्रति बल्क लीटर निर्धारित करने का प्रस्ताव है।
लाइसेंस और नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। फ्रेंचाइजी के लिए प्रति लीटर की दर भी प्रस्तावित है। 90 एमएल की विदेशी शराब की रेगुलर आपूर्ति को रोकने का प्रस्ताव है।
1961 में उत्तर प्रदेश द्राक्षासवनी नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया था। नियमावली में साइडर, शेरी और पेरी वाइन (अंगूर, सेब और नाशपाती से बना) शामिल किया गया।