UP News: खुशखबरी, योगी सरकार दे रही 50 हजार रुपये लोगों की शादी के लिए, ऐसे करें आवेदन

UP Update: आपको बता दें, की युवा-युवती दोनों को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। साथ ही युवा 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए और युवा 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। आज की कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं, जानिए पूरी डिटेल। 

 

Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की यूपी राज्य सरकार कई कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करती है। इनमें से एक दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना है। विकलांगजनों की शादी के लिए इस योजना के तहत 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यूपी सरकार दूल्हन को 35 हजार रुपये देगी अगर वह अपाहिज है। साथ ही, दूल्हा दिव्यांग होने पर 15 हजार रुपये मिलेंगे। इस योजना केवल शारीरिक और मानसिक दिव्यांग लड़का और लड़की को फायदा होगा।

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दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना का लक्ष्य दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाना हैं। दरअसल, दिव्यांगों की शादी इस समाज में अक्सर कठिन होती है। इस योजना से उनकी मदद हो सकेगी। हालांकि इस योजना के लिए कई कुछ आवश्यक शर्तें भी हैं। जैसे युवा-युवती दोनों को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। साथ ही युवा 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए और युवा 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। आज की कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती हैं। 

दस्तावेज़ (document) 
आधार पत्र
पंजाब कार्ड 
बैंक विवरण
शादी का प्रमाणपत्र
युवा दिव्यांग प्रमाण पत्र
जन्म का प्रमाणपत्र
आय का प्रमाणपत्र
मार्केटिंग

आवेदन कैसे करें
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट पहले देखें। 
यहां पंजीकरण या आवेदन करने का विकल्प चुनें।
अब मांगी गई जानकारी भरें।
आप अब यूजर आईडी और पासवर्ड पाएंगे।
इसके माध्यम से फिर से लॉगिन करें।
अब आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। 
अंतिम चरण में सबमिट पर क्लिक करें। ऐसे में आपका आवदेन पूरा होगा। 

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