Wrestler Protest : बृजभूषण शरण सिंह की कोर्ट में होगी पेशी, पहलवानों ने पेश किए नए सबूत
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बृजभूषण ने बताया कि 13 जून की चार्जशीट में धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354A (यौन उत्पीड़न) और 354D (पीछा करना) लगाए गए हैं, साथ ही बताया गया है कि मामला उत्पीड़न से संबंधित है। 18 जुलाई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृज भूषण और सचिव विनोद तोमर को कोर्ट में तलब किया है।
15 जून को दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की। WFI के सहायक सचिव विनोद तोमर और बृज भूषण भी आरोपियों में हैं। चार्जशीट में पहलवानों द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान महत्वपूर्ण आधार हैं। वृजभूषण के खिलाफ लगभग सात गवाह प्राप्त हुए हैं। आरोपों की मौजूदगी का सबूत मिल गया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को भी शिकायतकर्ता पहलवानों को आरोप पत्र की प्रति देने का आदेश दिया है।
वयस्क पहलवानों के मामले में, पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए पहलवानों द्वारा दिए गए बयान को आरोप पत्र का मुख्य आधार माना है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों की उपस्थिति के सबूत मिले हैं जिस स्थान पर वयस्क पहलवानों ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं।
नाबालिग पहलवान के बयान पर बृजभूषण के खिलाफ दर्ज मामले की क्लोजर रिपोर्ट पर मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने नोटिस जारी किया। कैंसिलेशन रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाबालिग पहलवान और उसके पिता को नोटिस जारी किया कि वे अपने बयान को बदल सकते हैं। कारण पूछा। कोर्ट ने 1 अगस्त तक प्रतिक्रिया देने को कहा है।