LIC को बड़ा झटका! GST के बाद अब इस विभाग ने भेजा 84 करोड़ के जुर्माने का नोटिस

LIC Insurance: लोग एलआईसी से स्वास्थ्य बीमा लेते हैं। Life Insurance Corporation अब इनकम टैक्स विभाग से परेशान है। एलआईसी को इनकम टैक्स विभाग से जुर्माना नोटिस भेजा गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं..
 

LIC News: देश में लोगों के पास भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का भी विकल्प है अगर वे बीमा करवाना चाहते हैं। भारत सरकार एलआईसी की मालिक है। Life Insurance Corporation भी देश की सबसे बड़ी निवेशक और इंश्योरेंस कंपनी है। एलआईसी अब इनकम टैक्स विभाग से परेशान है। एलआईसी को इनकम टैक्स विभाग से नोटिस भेजे गए हैं, जिसमें करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आइए जानें कि एलआईसी पर इनकम टैक्स विभाग ने क्यों जुर्माना लगाया है और कितना जुर्माना लगाया गया है।

एलआईसी को करोड़ों का जुर्माना

दरअसल, LIC पर Income Tax Department ने 80 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को आयकर विभाग ने तीन आकलन वर्षों के लिए 84 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। मंगलवार को कंपनी ने बताया कि उसने इस आदेश के खिलाफ अपील करने का निर्णय लिया है।

करोड़ों रुपये का लगाया गया जुर्माना

LIC ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बताया कि आयकर विभाग ने 2012–2013 के लिए उस पर 12.61 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, 2018-19 और 2019-20 में आकलन पर 33.82 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 (1) (सी) और 270ए के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी पर यह जुर्माना लगाया गया है।

इतने करोड़ रुपये का है माल

29 सितंबर, 2023 को आयकर विभाग ने एलआईसी को यह नोटिस भेजा है। एलआईसी का गठन 1956 में 5 करोड़ रुपये की शुरुआत से हुआ था। मार्च 2023 के अंत तक, एलआईसी का संपत्ति आधार 45.50 लाख करोड़ रुपये और जीवन कोष 40.81 लाख करोड़ रुपये था।