PPF नियमों में बदलाव, ग्राहकों को मिली राहत, अब ये काम होंगे आसान

PPF Latest News:आपको बता दें, की बैंक खाते की घरेलू ब्रांच में एक लिखित आवेदन जमा करना होगा। इस आवेदन में आपको बताना होगा कि आप अकाउंट को क्यों बंद कर रहे हैं, जानिए पूरी डिटेल। 

 

Haryana Update, PPF Latest News: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खातों को समय से पहले बंद करने के संबंध में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (संशोधन) योजना, 2023 नामक इस योजना का नाम है। नियमों में किए गए इन बदलावों के बाद, एक्सटेंडेड पीरियड के दौरान पेनल्टी कैलकुलेशन के बारे में कुछ लोगों में मतभेद है। आइए आपको आसान शब्दों में बताते हैं कि नियमों में बदलावों से आप पर क्या होगा।

ये एक पुराना नियम हैं
पुराने नियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अपने PPF खाते को समाप्त करने के दौरान खाते का प्रीमैच्योर क् लजर करता है, तो उसे जुर्माना देना होगा जब से PPF खाता समाप्त हो गया है। मतलब, अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट 15 साल की मैच्योरिटी के बाद 5 साल के बाद एक्सटेंड कराया गया है, तो एक्सटेंडेड पीरियड की शुरुआत से 1 प्रतिशत पेनल्टी लगेगी। साथ ही, अगर किसी ने एक से अधिक बार 5 से 5 साल के ब्लॉक में खाते को एक्सटेंड करवाया है, तो पेनल्टी केवल पहली बार लगेगी जब मैच्युरिटी के बाद PPF खाता एक्सटेंड हुआ था।

नए नियम से निवेशकों को राहत अगर PPF अकाउंट एक्सटेंडेड पीरियड में है, तो प्रीमैच्योर क्लोजर के मामले में एक फीसदी पेनल्टी प्रत्येक पांच साल के ब्लॉक की शुरुआत से कैलकुलेट होगी। ऐसे में, अगर आप खाते को 5 से 5 साल के अवधि में बार-बार एक्सटेंड करते हैं, तो आपको जुर्माना पहली बार एक्सटेंड करने के समय से नहीं देना होगा, इसके बजाय, जुर्माना सिर्फ उसी 5 साल के अवधि से लिया जाएगा, जिसमें निवेशक ने प्रीमैच्योर क्लोजर का आवेदन किया था। 

किन परिस्थितियों में प्रीमैच्युर क्लोजर करवा सकते हैं
PPF नियमों के अनुसार, खाता जिस वर्ष खोला गया है, उसके अगले पांच वर्ष तक बंद नहीं किया जा सकता। इसके बाद खाता बंद कराया जा सकता है, लेकिन ब्याज कटौती पर जुर्माना लगता हैं।

1- आप आंशिक निकासी या प्रीमैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो और आपको अपने या परिवार के सदस्य के इलाज के लिए धन की जरूरत हो।
2- बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए PPF प्रीमैच्युर क्लोजर या आंशिक निकासी की जा सकती हैं। 
3- आप PPF अकाउंट को बंद करवाकर पूरा पैसा निकाल सकते हैं अगर आप विदेश जा रहे हैं।
4- यदि अकाउंटहोल्डर की मौत होती है, तो खाता मैच्योरिटी से पहले बंद कराया जा सकता है। इस परिस्थिति में पांच वर्ष का नियम लागू नहीं होता।

कैसे प्रीमैच्योर क्लोजर करें
PPF खाते को प्री-मैच्योर बंद कराने के लिए आपको बैंक खाते की घरेलू ब्रांच में एक लिखित आवेदन जमा करना होगा। इस आवेदन में आपको बताना होगा कि आप अकाउंट को क्यों बंद कर रहे हैं। इस बीच, आपको आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज भी जोड़ने की आवश्यकता होगी। यह PPF पासबुक की एक प्रति होनी चाहिए।

साथ ही, उच्च शिक्षा के लिए खाता बंद कर रहे हैं तो फीस की रसीद, किताबों के बिल, एडमिशन को कन्फर्म करने वाले डॉक्युमेंट्स, बीमारी के इलाज के लिए खाता बंद कर रहे हैं तो मेडिकल अथॉरिटी के दिए गए कागजात और निधन होने पर डेथ सर्टिफिकेट लगाना होगा। दस्तावेजों का वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद खाता बंद करने की मांग स्वीकार की जाती है। आपका अकाउंट इसके बाद बंद कर दिया जाता है, लेकिन पेनल्टी अमाउंट काट लिया जाता हैं।

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