Dark Pattern Ban: डार्क पैटर्न पर लगा बैन, गाईडलाईन का आया नोटिस

Dark Pattern Ban: सरकार ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर "डार्क पैटर्न" (dark patterns) का उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है।
 

Dark Pattern Ban: सरकार ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर "डार्क पैटर्न" (dark patterns) का उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। कंपनियां या कारोबारी "डार्क पैटर्न" का उपयोग करके धोखा देने या ग्राहकों की आदतों या व्यवहार को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं।  30 नवंबर को, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑथोरिटी (CCPA) ने इस विषय पर गजट अधिसूचना जारी की, जिसमें "डार्क पैटर्न रोकथाम एवं विनियमन दिशानिर्देश" का उल्लेख था। 

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नवीनतम निर्देशों के अनुसार, डार्क पैटर्न या अंधेरे पैटर्न का उपयोग करना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसे गलत व्यापार व्यवहार या भ्रामक विज्ञापन माना जाएगा। ऐसा करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।

उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने पीटीआई-भाषा से कहा कि ई-कॉमर्स के बढ़ने के साथ ही मंचों द्वारा डार्क पैटर्न का तेजी से प्रयोग किया जा रहा है, जो लोगों को उनकी खरीदारी के विकल्पों और व्यवहार में हेरफेर करके गुमराह करता है।

उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों—खरीदारों, विक्रेताओं, बाजारों और नियामकों—के लिए स्पष्ट होगा कि अनुचित व्यापार गतिविधियों के रूप में क्या स्वीकार्य नहीं है, अगर अधिसूचित दिशानिर्देश लागू किए जाएंगे। इनका उल्लंघन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दंडनीय होगा।