गलती से भी न करें ये 5 ट्रांजेक्शन
 

Income Tax Notice: आज के वक्त में अधिकतर लोग तो डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) करने लगे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को कैश ट्रांजेक्शन करना आसान और अच्छा लगता है। वहीं कई लोग तो कैश ट्रांजेक्शन इसलिए भी करते हैं ताकि वह आयकर विभाग के रडार से बचे रह सकें।
 

Haryana Update: इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) को भनक लगते ही आपको नोटिस (Income Tax Notice) आ सकता है। आइए जानते हैं इनके बारे में।
1- बैंक खाते में कैश जमा करना
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नियम के अनुसार अगर एक वित्त वर्ष में कोई 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा कैश जमा करता है तो इसकी सूचना आयकर विभाग (Tax department) को दी जाती है। यह पैसे एक या एक से अधिक खातों में जमा किए गए हो सकते हैं। अब क्योंकि आप तय सीमा से अधिक पैसे जमा कर रहे हैं तो आयकर विभाग आपसे इन पैसों के स्रोत (Income Source) के बारे में पूछ सकता है।
 
2- फिक्स्ड डिपॉजिट में कैश जमा करना
जिस तरह बैंक खाते में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा पैसे जमा करने पर सवाल उठता है, वैसा ही एफडी (Fixed Deposit)  के साथ भी होता है। 
3- बड़ी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन
 अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदते वक्त 30 लाख रुपये या उससे ज्यादा का कैश ट्रांजेक्शन (Cash Transaction) कर दिया है तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार (property registrar) इस बारे में आयकर विभाग को सूचना जरूर देगा। ऐसे में इतने बड़े ट्रांजेक्शन की वजह से आयकर विभाग पूछ सकता है कि आप पैसे कहां से लाए।
 
4- क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान
 अगर आपके क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का बिल 1 लाख रुपये या उससे अधिक हो जाता है और आप कैश में उसका भुगतान करते हैं तो भी आपसे पूछा जा सकता है कि पैसों का स्रोत (Income Source) क्या है।

5- शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदना
 अगर शेयर, म्यूचुअल फंड (Mutual Fund), डिबेंचर या बॉन्ड (Bond) खरीदने में बड़ी मात्रा में कैश का इस्तेमाल होगा, तो इससे भी आयकर विभाग सचेत हो जाता है।