EPFO PF Transfer: कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, बदले PF खाते से जुड़े ये नियम
EPFO PF Transfer: अब आपको अपना पीएफ खाता मर्ज या ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी। नौकरी बदलने के साथ ही ये ऑटोमेटिक रूप से ट्रांसफर हो जाएगा।
Haryana Update: आपको बता दें, की नवीन वित्त वर्ष शुरू हो गया है। इसके साथ कई महत्वपूर्ण नए नियम भी लागू होते हैं। ऐसा ही है जो पीएफ खाते से जुड़ा हुआ है, और एक अप्रैल को कर्मचारी संगठन भविष्य निधि (EPFO) ने नया नियम लागू किया। इस नियम की लागूआत से कर्मचारियों को सीधे लाभ होगा।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नए नियमों के कारण पीएफ अकाउंट ऑटो भेजा गया है। इसका अर्थ है कि अब नौकरी बदलने पर पीएफ खाता एक नए खाते में स्थानांतरित करना नहीं होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी नौकरी बदलते हैं, तो एक अप्रैल से आपका पीएफ खाता स्वचालित रूप से बदल जाएगा।
जब भी आप अपनी नौकरी बदलते हैं, तो यूएएन में नया पीएफ खाता जुड़ जाता है, पहले मर्ज करना होता था। नौकरी बदलने के बाद आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर अपना ईपीएफ खाता मर्ज करना होगा। नहीं, अब आपको अपना पीएफ खाता मर्ज या ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी। नौकरी बदलने के साथ ही ये ऑटोमेटिक रूप से ट्रांसफर हो जाएगा। याद रखें कि कर्मचारी को PF खाते में अपनी मूल सैलरी का बारह प्रतिशत देना होता है, और नियोक्ता भी ऐसा करता है। इस खाते से किसी कर्मचारी को पेंशन मिलती है।
EPFO में जुड़े 16.02 लाख सदस्य EPFO के पेरोल डेटा के अनुसार जनवरी 2024 में 16.02 लाख सदस्य जुड़े थे। श्रम मंत्रालय ने ये सूचना दी। इस दौरान लगभग 8.08 लाख नए सदस्यों ने EPFO में पंजीकरण कराया था। मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का अंतिम पेरोल डेटा जनवरी 2024 में 16.02 लाख सदस्यों की शुद्ध वृद्धि बताता है