Govt Scheme: ये तीन सरकारी योजनाएँ बचा सकती है आपके लाखों रुपये, फटाफट करें निवेश

Govt Scheme: द्वारा कई सरकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। ये योजनाएं टैक्स बचाने के लिए मध्यम वर्ग को लाभ भी देती हैं। ये योजनाएं आपके लिए हैं अगर आप करदाता हैं और रिटर्न के साथ टैक्स बचाना चाहते हैं। टैक्स बचाने के लिए इन योजनाओं में निवेश कर आप लाखों रुपये बच सकते हैं।
 

Govt Scheme: द्वारा कई सरकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। ये योजनाएं टैक्स बचाने के लिए मध्यम वर्ग को लाभ भी देती हैं। ये योजनाएं आपके लिए हैं अगर आप करदाता हैं और रिटर्न के साथ टैक्स बचाना चाहते हैं। टैक्स बचाने के लिए इन योजनाओं में निवेश कर आप लाखों रुपये बच सकते हैं।

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हम बात कर रहे हैं छोटे बचत कार्यक्रमों की, जिन्हें आप अपने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। अल्पावधि के निवेश से दीर्घकालिक निवेश तक, छोटी बचत योजनाएं काम करती हैं। लघु बचत योजनाओं में सुकन्या समृद्धि (SSY), सावधि जमा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) शामिल हैं। ईपीएफ भी एक टैक्स बचत कार्यक्रम है।

PPF में निवेश पर क्या छूट मिलती है?

आयकर की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये की बचत करने के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) एक लघु बचत योजना है। योजना पूरी तरह से करमुक्त है क्योंकि इसमें वर्ष में 1.5 लाख रुपये का निवेश हो सकता है। पीपीएफ एक लंबी अवधि की निवेश योजना है, जो 15 साल तक चल सकती है। योजना की ब्याज दर 7.1 प्रतिशत है। कम से कम पांच सौ रुपये का निवेश कर सकते हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) को केंद्र सरकार की 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत शुरू किया गया था। लड़कियां इस योजना में अपने नाम से निवेश कर सकती हैं और टैक्स में हर साल लाखों रुपये बच सकती हैं। इस योजना में निवेश की गई रकम का आधा हिस्सा 18 साल की आयु में और पूरी रकम 21 साल की आयु में निकाला जा सकता है। इस योजना में ब्याज दर 8 प्रतिशत है।

ईपीएफ योजना या पीएफ खाते के तहत कर छूट कर्मचारियों को हर महीने अपने वेतन का 12 प्रतिशत देना होगा। आपके पीएफ खाते में भी कंपनी या संस्था इतना ही योगदान देती है। यह स्कीम टैक्स सेविंग के अंतर्गत भी आती है, जिसमें इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। सरकार 8.1 प्रतिशत ब्याज दर देती है। यह योजना आपको सेवानिवृत्ति के लिए धन बचाती है, लेकिन आप इसे जरूरत पड़ने पर आपातकालीन निधि के रूप में निकाल सकते हैं।