Gratuity News: कर्मचारी की 5 साल से पहले मौत हो जाए तो क्या ग्रेच्युटी के पैसे मिलेंगे, जानिए पूरी डिटेल
Gratuity News: ग्रेच्युटी किसी कर्मचारी को उस संस्था या नियोक्ता की ओर से दी जाती है, जहां वह काम करता था। लेकिन ये पैसे पाने के लिए कर्मचारी को उस संस्था में लगातार पांच वर्षों तक पूरी ईमानदारी से काम करना होगा। उसे नौकरी छोड़ने पर या रिटायर होने पर ग्रेच्युटी मिलती है।
1972 के ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी दी जा सकती है। लेकिन पांच साल का नियम लागू होता है क्या अगर किसी कर्मचारी पांच साल पूरे होने से पहले मर जाता है या वह दिव्यांग हो जाता है जिससे वह काम नहीं कर सकता? आइए इसके बारे में आपको बताते हैं।
ये नियम है
ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार, अनहोनी में जान चली जाए या दिव् यांग हो जाए तो 5 साल काम करने का नियम लागू नहीं होता। ऐसे में आश्रित या नॉमिनी को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। नौकरी शुरू करते समय Form F भरकर नॉमिनी का नाम दर्ज कर सकते हैं। यदि कर्मचारी किसी दुर्घटना में घायल हो जाता है और दोबारा काम करने में असमर्थ हो जाता है, तो वे पांच साल की अवधि को पूरा किए बिना ग्रेजुएट कर सकते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में ग्रेजुएट की राशि नौकरी की अवधि के आधार पर निर्धारित की जाती है।
1 वर्ष से कम समय की नौकरी करने पर बेसिक सैलरी दोगुनी की जाती है।
1 वर्ष से अधिक होने पर, लेकिन 5 वर्ष से कम होने पर बेसिक सैलरी की छह गुना राशि दी जाती है।
5 साल से अधिक होने पर, लेकिन 11 साल से कम होने पर बेसिक सैलरी का बारह गुना भुगतान किया जाता है।
11 साल से अधिक होने पर, लेकिन 20 साल से कम होने पर, ग्रेजुएट बेसिक सैलरी की 20 गुना रकम तक मिलता है।
20 साल या उससे अधिक समय तक काम करने वालों को वेतन का 33 गुना अधिक मिलता है।
समाज कैसे निर्धारित करता है ग्रेच्युटी का मूल्य आम तौर पर एक निश्चित फॉर्मूला होता है।
यह फॉर्मूला निम्नलिखित है
अंतिम सैलरी भाग (कंपनी में कितने वर्ष काम किया) भाग x (15/26)। आपकी अंतिम सैलरी, पिछले दस महीने की औसत सैलरी से है। मूल वेतन, महंगाई भत्ता और कमीशन इस सैलरी में शामिल हैं। महीने में रविवार के चार दिन वीक ऑफ होने के कारण 26 दिनों को गिना जाता है और 15 दिनों के आधार पर ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन किया जाता है।
latest Update: HKRN Bharti: युवाओ के लिए सुनहरा मौका, एचकेआरएन के द्वारा निकाली जाएगी Haryana Roadways में बंपर भर्ती
कानून के दायरे में कौन सी संस्थाएं आती हैं?
यदि पिछले 12 महीनों में एक दिन में 10 या अधिक कर्मचारियों ने काम किया है, तो संस्था ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के अधीन आती है। शिक्षा कानून के दायरे में आने के बाद, चाहे कर्मचारियों की कमी हो, वह संस्थान कानून के दायरे में ही रहती है। ग्रेच्युटी में नियोक्ता पूरा पैसा देता है। इसमें कर्मचारी के वेतन का कोई संबंध नहीं होता।