Gratuity Rules: मोदी सरकार ने इन नियमों में किया बदलाव, अब इन्हे नहीं मिलेगा ग्रेच्युटी और ये सब..

Gratuity Rules Changed:आपको बता दे कि ये खबर कर्मचारियो के लिए बेहतरीन खबर होने वाली हैं। आपको बता दें कि इन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, पेंशन और पीएफ का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए इस बदलाव के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए खबरों से अंत तक जुड़े रहें। 

 

Haryana Update: केंद्रीय सरकार ने अब नियम में कुछ सदस्यों के लिए बदलाव किया है। अब इनको पीएफ, ग्रेच्युटी या पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। नियम 13 इसे बदलता है। सरकार ने कहा कि इन सदस्यों को अब पेंशन से लेकर पीएफ के लिए पात्र नहीं माना जाएगा क्योंकि वे एक समय में दो सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते। 

लेकिन कुछ लोगों को लाभ नहीं मिलेगा- 

Kerala सरकार ने कहा कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) और वस्तु एवं सेवा कर (GST) न्यायाधिकरण के सदस्यों को पेंशन, पीएफ और गेच्युटी का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही, ट्रिब्यूनल सदस्यों को पूर्णकालिक नौकरी वाली कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी किसी एक सेवा से इस्तीफा देना होगा। 

यहा देखे किस कारण नहीं मिलेगा लाभ

अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कभी-कभी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सेवारत न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता था। नतीजतन, वे पेंशन और अन्य लाभों के हकदार थे. हालांकि, अब जब किसी अदालत के सेवारत न्यायाधीश को ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा, तो उन्हें या तो स्वैच्छिक रूप से अपनी मूल सेवा से सेवानिवृत्ति देनी होगी या इस्तीफा देना होगा। ये लोग एक साथ दोनों का फायदा नहीं उठा सकते है।

जैसा कि संशोधित न्यायाधिकरण का नियम बताता है, ये परिवर्तन तब हुआ है जब सरकार लंबित टैक्स मामलों और मुकदमेबाजी के शीघ्र निपटान के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण बनाने की प्रक्रिया में है। सरकार ने पहले भी वकीलों को न्यायिक सदस्य बनने से हटाया था।

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