GST New Rule News: GST को लेकर बड़ी जानकारी, 1नवंबर से होगा इस नियम में बदलाव

GST New Rule News: बड़े कारोबार वाली कंपनियों को माल एवं सेवा कर (GST) से संबंधित रसीदों को पोर्टल पर 30 दिनों के अंदर "अपलोड" करना होगा, जो नवंबर से लागू होगा। 100 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर यह कानून लागू होगा।
 

GST New Rule News: GST (GST News) पर बड़े कारोबार वाली कंपनियों को एक नया अपडेट मिल गया है। बड़े कारोबार वाली कंपनियों को माल एवं सेवा कर (GST) से संबंधित रसीदों को पोर्टल पर 30 दिनों के अंदर "अपलोड" करना होगा, जो नवंबर से लागू होगा। 100 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर यह कानून लागू होगा।

NIC ने जानकारी दी 

जीएसटी प्राधिकरण ने इस निर्णय को एक परामर्श में बताया है. नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) जीएसटी के ई-रसीद पोर्टल का संचालन करता है। रसीद जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसे पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है।

1 नवंबर से लागू होने वाले नियम

सालाना 100 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाले करदाताओं पर यह शर्त लागू होगी। नवंबर 2023 से यह प्रणाली लागू हो जाएगी।

CBIC को किसी भी कारोबारी पर लागू किया जा सकता है।

एमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (CBIC) इसे आगे चलकर सभी जीएसटी करदाताओं के लिए लागू कर सकता है अगर यह व्यवस्था सुचारू ढंग से लागू होता है।

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1 सितंबर से मेरा बिल, मेरा अधिकार कार्यक्रम

केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से मेरा बिल, मेरा अधिकार कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के तहत हर महीने 800 लोग चुने जाएंगे। हर महीने 800 लोग अपना जीएसटी बिल ऑनलाइन अपलोड करेंगे। 800 लोगों को 10 हजार रुपये का पुरस्कार मिलेगा। वहीं दसवीं व्यक्ति को चुना जाएगा, जिन्हें सरकार 10 लाख रुपये तक देगी। योजना के तहत प्रति तिमाही एक करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा। ये इनाम दो व्यक्तियों को दिया जाएगा।