GST News : वित्त मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान, अब इन चीज़ों पर नहीं लगेगा GST

यह छोटे टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर है। वास्तव में, जीएसटी भरने वाले छोटे व्यापारियों को वित्त मंत्रालय ने बड़ी राहत दी है। अब इन टैक्सपेयर्स को GST भरने से सरकार ने छूट दी है। नीचे खबर में विस्तार से पढ़ें..।

 

GST Return भरने वाले छोटे व्यापारियों को वित्त मंत्रालय ने सुविधाएं दी हैं। फॉर्म जीएसटीआर-9 भरने से छोटे टैक्सपेयर्स को 2 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने से छूट मिली है। सालाना रिटर्न में इस फॉर्म को भरना होगा। GST-9 फॉर्म सामान्य करदाता पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को भरना होगा। अब छोटे किसानों को यह खेत भरना नहीं होगा।

वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक् स अकाउंट पर इस सूचना को ट्वीट किया है। Finantial Ministry ने इस निर्णय के लिए नोटिफिकेशन संख्या 32/2023-CT का हवाला दिया है। 31 जनवरी 2023 को वित्त मंत्रालय ने ये सूचना जारी की।

5 साल में जीएसटी का भुगतान 65% बढ़ा

पिछले पांच वर्षों में देश में माल एवं सेवा कर (GST) रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 65% का इजाफा हुआ है। 1.13 करोड़ लोग अप्रैल 2023 तक जीएसटी रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। रविवार को वित्त मंत्रालय ने यह सूचना दी। अप्रैल 2018 में जीएसटी के तहत पंजीकृत सक्रिय करदाताओं की संख्या 1.06 करोड़ से अब 1.40 करोड़ हो गई है।

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“जीएसटी नियमों और प्रक्रियाओं में सरलीकरण के परिणामस्वरूप पात्र करदाताओं द्वारा रिटर्न दाखिल करने का प्रतिशत बढ़ गया है,” वित्त मंत्रालय ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एक् स पर एक पोस्ट में कहा।" मंत्रालय ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के फाइलिंग माह के अंत तक ९० प्रतिशत पात्र करदाता जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। जीएसटी लागू होने के पहले वर्ष 2017–2018 में यह आंकड़ा 68 प्रतिशत था। GSTR-3B बाहरी आपूर्ति विवरण और कर भुगतान के लिए मासिक रिटर्न फॉर्म है।

2017 में जीएसटी लागू हुआ

राष्ट्रव्यापी जीएसटी एक जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट जैसे कई स्थानीय कर शामिल थे। GSTR-3B दाखिल करने वालों की संख्या अप्रैल 2018 में 72.49 लाख से अप्रैल 2023 तक 1,13,00,000 हो गई। नवंबर महीने में जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये था। यह चालू वित्त वर्ष में छठी बार है कि मासिक सकल जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है।