Home Loan को लेकर RBI ने बनाए New Rules
 

RBI New Rules: रिजर्व बैंक ने  एक सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी। नए निर्देश बैंक, NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, रीजनल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक पर लागू होंगे।

 

Haryana Update: अब होम लोन चुकाने के बाद बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को 30 दिन के अंदर ग्राहकों को प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वापस लौटाने होंगे। ऐसा न करने पर ग्राहक को 5000 रुपए प्रतिदिन मुआवजे के रूप में देना होगा।

आमतौर पर लोन के बदले में बैंक कोलैटरल के तौर पर प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेते हैं। जून में एक RBI कमेटी ने कहा था कि अगर कर्जधारकों के ओरिजिनल पेपर्स बैंक खो देते हैं, तो उन्हें मुआवजे के साथ-साथ पेनल्टी भी देनी होगी।

हाल ही में रिजर्व बैंक ने लोन को लेकर बैंकों को नए दिशानिर्देश जारी किए थे। इसमें बताया था कि अब ग्राहक की अपनी भाषा में लोन एग्रीमेंट होगा। उसमें बैंकों को पेनल्टी और लेट फीस (विलंब शुल्क) के नियम बोल्ड अक्षरों में लिखने पड़ेंगे। ये नियम अगले साल 1 जनवरी से लागू होंगे।

हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां होम लोन ले रहे ग्राहक को बताएंगी कि लोन समय पर डिस्बर्स न होने पर कितनी फीस वापस मिलेगी। यदि लोन फ्लोटिंग से फिक्स पर ले जाना हो तो कितनी फीस लगेगी। समय से पहले पेमेंट को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।


हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां स्थानीय भाषा में ग्राहक को सेंक्शन लेटर जारी करेंगी। इसमें सालाना ब्याज दर तय करने की प्रक्रिया और ईएमआई के ढांचे के बारे में समझ में आने लायक जानकारी देनी होगी।

होम लोन ग्राहकों को ब्याज दर सालाना आधार पर बतानी होगी, ताकि ग्राहक जान सके कि वह साल में कितना ब्याज दे रहा है। इससे पहले पीनल चार्ज की भी जानकारी देनी होती थी, जो अभी जरूरी नहीं है।