Saving Account में अगर इससे ज्यादा है पैसे तो देना पड़ेगा Tax, जानें Incpme Tax के Rules

Tax On Saving Account Rupess: आज हर किसी के पास कम से कम एक बैंक सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। आप यूपीआई से अपने सेविंग अकाउंट को लिंक करके इंटरनेट बैंकिंग का लाभ उठा सकते हैं। आप बचत करके सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं। इसमें आपको बैंक से जमा पैसों पर ब्याज भी मिलता है, जो आपकी आय को बढ़ाता है। क्या आप जानते हैं कि आप एक सेविंग्स अकाउंट में अधिकतम रकम जमा कर सकते हैं?

 

Haryana Update: आपको बता दें कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट में चाहे जितना पैसा रख सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें आईटीआर के दायरे में आने वाली रकम रखें। आप अतिरिक्त धन रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट पर टैक्स देना होगा..।


आपको बता दें कि सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा जमा करना सबसे अधिक है। लेकिन आपको एक सीमा से अधिक रकम जमा करने पर टैक्स देना पड़ सकता है। आइए जानें इनकम टैक्स नियम।

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कितने पैसे जमा कर सकते हैं?
आप अपने सेविंग्स अकाउंट में चाहे उतना पैसा रख सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसमें आईटीआर के दायरे में पर्याप्त राशि होनी चाहिए। आपके अतिरिक्त धन पर टैक्स देना होगा।


आईटीआर फ़ाइल करते समय विवरण दें:
आईटीआर फाइल करते समय आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होगा कि आपके सेविंग्स अकाउंट में कितना धन जमा है और इस पर आपको मिलने वाले ब्याज की मात्रा क्या है। आपके सेविंग अकाउंट से ब्याज आपके आय में जोड़ा जाता है। यदि आपको बैंक से 10 लाख रुपये की सालाना ब्याज मिलता है और आपकी कुल आय 10 लाख रुपये है, तो इनकम टैक्स नियमों के अनुसार आपकी कुल आय 10 लाख रुपये मानी जाएगी।


पैसे अधिक होने पर क्या होगा?
सेविंग्स अकाउंट में धन रखने के लिए कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा का धन अपने अकाउंट में रखते हैं, तो आपको इनकम टैक्स विभाग को इस बारे में सूचित करना होगा। क्योंकि यह आयकर के दायरे में आता है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आयकर विभाग आपके खिलाफ टैक्स चोरी का मुकदमा चल सकता है।