अगर आपकी भी ट्रेन छूट गई है तो ना लें Tension, Ticket के पूरे पैसे मिलेंगे वापिस 

Miss a Train: यात्रियों को अक्सर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही उनकी ट्रेन छूट जाती है। ऐसे में दूसरा विचार यह आता है कि क्या आपका पक्का टिकट वापस मिलेगा या नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको उस टिकट का रिफंड जरूर मिलेगा, बशर्ते आप कुछ नियमों का पालन करें और समय पर रिफंड का दावा करें।
 
 

Haryana Update: रेल टिकट की कीमत को वापस करने के नियम, जब आप घर से ट्रेन पकड़ने के लिए निकलते हैं और किसी भी कारण से आपकी ट्रेन देर से छूट गई, तो आप परेशान होने के लिए तैयार हैं। दूसरा विचार तुरंत आता है: कन्फर्म टिकट खरीदने वाले व्यक्ति को पैसे वापस मिलेंगे या नहीं। आपको बता दें कि उस टिकट पर आपको रिफंड मिल सकता है। जानें खबरें।

"कनेक्टिंग टिकट का भी पूरा पैसा मिलता है"

जिन यात्रियों ने कनेक्टिंग ट्रेन का टिकट बुक किया है, वे अपना पैसा वापस पा सकते हैं अगर पहली ट्रेन की देरी के कारण उनकी दूसरी ट्रेन छूट जाती है। कनेक्टिंग ट्रिप के लिए, स्टेशन और बोर्डिंग स्टेशन से "पीएनआर" समान होना चाहिए, जबकि "टू" स्टेशन और रिजर्व से "पीएनआर" समान होना चाहिए।


कनेक्टिंग जर्नी में दोनों पीएनआर में नाम सहित यात्री का विवरण समान होना चाहिए। Connected PNR में नाम, उम्र या लिंग बदलने की अनुमति नहीं है। कनेक्टिंग जर्नी टिकट बुकिंग के लिए केवल पक्का या आंशिक पक्का टिकट मिल सकता है। मुख्य यात्रा और कनेक्टिंग ट्रिप के बीच पाँच दिन से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।

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रिफंड कैसे मिलेगा?

रिफंड के लिए TDR फाइल करना होगा। IRCTC नियमों के अनुसार, अगर आपकी ट्रेन आपके बोर्डिंग स्टैश से छूट जाती है, तो आपको चार घंटे के भीतर TDR दाखिल करना होगा. ट्रेन लेट होने पर रिफंड नहीं किया जाएगा।

टीडीआर इस तरह फाइल करें

आरसीटीसी ऐप से टीडीआर फाइल करने के लिए पहले इसे खोलकर लॉगइन करना होगा।
लॉग इन करने के बाद ट्रेन पर क्लिक करना होगा।
फिर फाइल TDR का विकल्प दिखाई देगा।
आप क्लिक करने के बाद टिकट दिखाई देगा, जिसके लिए आप TDR फाइल कर सकते हैं।
उस टिकट को चुनें और TDR फ़ाइल पर क्लिक करें. फिर वह कारण चुनें जिसके लिए आप TDR दाखिल करना चाहते हैं और फिर रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं।
आपका टीडीआर इसके ठीक बाद फाइल होगा और 60 दिन के अंदर आपका पैसा मिल जाएगा।