यदि आपके बैंक खाते में इतना पैसा है, तो इनकम टैक्स देने के लिए तैयार हो जाएं

Income Tax Big Update: आज लगभग हर व्यक्ति एक बचत खाता है। सेविंग अकाउंट में अधिकतम राशि जमा करने के लिए कोई सीमा नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्याज जो आपको सेविंग अकाउंट पर मिलता है, वह इनकम टैक्स के दायरे में आता है।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें..।
 

Haryana Update: आज हर किसी के पास बैंक में कम से कम एक बचत खाता है। आप अपने बचत खाते को यूपीआई से लिंक करके ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ उठा सकते हैं। आप बचत के पैसे को सेविंग्स अकाउंट में जमा करके रख सकते हैं। इसमें आपको बैंक से जमा पैसों पर ब्याज भी मिलता है, जो आपकी आय को बढ़ाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप सेविंग्स अकाउंट (सेविंग्स अकाउंट भी कहते हैं) में अधिकतम रकम जमा कर सकते हैं?

आपको बता दें कि सेविंग्स अकाउंट में अधिकतम राशि जमा करने की सीमा नहीं है। लेकिन आपको एक सीमा से अधिक रकम जमा करने पर टैक्स देना पड़ सकता है। आइए जानें इनकम टैक्स नियम।


सेविंग अकाउंट में कितना धन जमा किया जा सकता है?
सेविंग्स अकाउंट में आप चाहे उतना पैसा रख सकते हैं। लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसमें आईटीआर (ITR) के दायरे में आने वाली रकम हो। अगर आप बहुत अधिक धन रखते हैं, तो आपको इंटरेस्ट पर टैक्स देना होगा। 

ITR फ़ाइल करते समय विवरण दें
ITR फाइल करते समय आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होगा कि आपके बचत खाते में कितना धन है और इस पर आपको कितना ब्याज मिलता है। आपके सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट से जो ब्याज मिलता है, वह आपके आय में जोड़ा जाता है।  यदि आपको बैंक से 10 लाख रुपये की सालाना ब्याज मिलता है और आपकी कुल आय 10 लाख रुपये है, तो इनकम टैक्स नियमों के अनुसार आपकी कुल आय 10 लाख रुपये मानी जाएगी।


सेविंग अकाउंट में अधिक धन डालने पर क्या होगा?
सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखने के लिए कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक की रकम अपने अकाउंट में रखते हैं, तो आपको इस बारे में इनकम टैक्स विभाग को सूचित करना होगा। क्योंकि ये आयकर के दायरे में आते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आयकर विभाग आपके खिलाफ आयकर चोरी की कार्रवाई कर सकता है।  

अधिक धन रखने का एक और बड़ा नुकसान
सेविंग अकाउंट में सीमा से अधिक धन रखना आपके लिए मुसीबत बन सकता है।  हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आपकी 5 लाख तक की रकम सुरक्षित रहती है अगर कोई बैंक डूब जाता है। आपको वही राशि वापस मिलेगी।  2020 में Nirmala Sitharaman, वित्त मंत्री, ने बजट में एक नियम में बदलाव किया। वित्त मंत्री ने कहा कि आपके बैंक खाते में 5 लाख रुपये तक की ही राशि सुरक्षित होगी। इससे पहले यह एक लाख रुपये था।


DICGC ने अधिक राशि दी
2020 में कैबिनेट ने बैंक ग्राहकों को देखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। इन नए नियमों में कहा गया था कि बैंकों के अकाउंट होल्डर्स को मुसीबत या डूब रहे बैंकों के अकाउंट होल्डर्स को डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम 3 महीने, या 90 दिन के अंदर मिल जाएगा।