Income Tax Department: घर बैठे 10 मिनट में डाउनलोड करें e-PAN, नहीं लगेगा एक भी पैसा, जानिए रिपोर्ट
Haryana Update, Income Tax Department : PAN कार्ड एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। फाइनेंस से जुड़े कामों में इसकी आवश्यकता होती है। पैन कार्ड बहुत कुछ करने के लिए आवश्यक है, जैसे बैंक अकाउंट खुलवाना, संपत्ति खरीदना या बेचना, वाहन खरीदना या बेचना, आईटीआर (ITR) फाइल करना। पेन कार्ड खो जाता है या टूट जाता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई-पैन कार्ड डाउनलोड करता है।
आप ई-पैन डाउनलोड करने के लिए केवल अपने आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। आधार को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पैन से लिंक करना अनिवार्य है। इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है और इसके लिए कोई पैसा भी नहीं खर्च होगा। इसे पूरा करने के लिए सिर्फ दस मिनट चाहिए।
क्या है e-PAN सेवा
इंस्टैंट पैन कार्ड प्रदान करने के लिए ई-पैन सेवा शुरू की गई है। यूजर्स, जिनके पास वैलिड आधार नंबर है, को कार्ड लगभग समय पर दिया जाता है। E-PAN डिजिटल संस्करण में एक डिजिटल साइन्ड कार्ड है, जो आधार से E-KYC जानकारी की जांच के बाद जारी किया जाता है। यूजर्स को ये कार्ड फ्री में PDF फॉर्मेट में मिलते हैं।
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