Income Tax : सेविंग अकाउंट वालों के लिए आई बेड न्यूज़, अब इन्हे भी देना पड़ेगा टैक्स 

आज लगभग हर व्यक्ति एक सेविंग अकाउंट है। वैसे भी, सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा करने की सीमा नहीं है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज इनकम टैक्स के अधीन है।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

 

Tax On Saving Account, Haryana Update : आज हर किसी के पास कम से कम एक बैंक सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। आप यूपीआई से अपने सेविंग अकाउंट को लिंक करके इंटरनेट बैंकिंग का लाभ उठा सकते हैं। आप बचत करके सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं। इसमें आपको बैंक से जमा पैसों पर ब्याज भी मिलता है, जो आपकी आय को बढ़ाता है। क्या आप जानते हैं कि आप एक सेविंग्स अकाउंट में अधिकतम रकम जमा कर सकते हैं?

आपको बता दें कि सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा जमा करना सबसे अधिक है। लेकिन आपको एक सीमा से अधिक रकम जमा करने पर टैक्स देना पड़ सकता है। आइए जानें इनकम टैक्स नियम।


कितने पैसे जमा कर सकते हैं?

आप अपने सेविंग्स अकाउंट में चाहे उतना पैसा रख सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसमें आईटीआर के दायरे में पर्याप्त राशि होनी चाहिए। आपके अतिरिक्त धन पर टैक्स देना होगा।

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ITR फ़ाइल करते समय विवरण दें

आईटीआर फाइल करते समय आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होगा कि आपके सेविंग्स अकाउंट में कितना धन जमा है और इस पर आपको मिलने वाले ब्याज की मात्रा क्या है। आपके सेविंग अकाउंट से ब्याज आपके आय में जोड़ा जाता है। यदि आपको बैंक से 10 लाख रुपये की सालाना ब्याज मिलता है और आपकी कुल आय 10 लाख रुपये है, तो इनकम टैक्स नियमों के अनुसार आपकी कुल आय 10 लाख रुपये मानी जाएगी।


पैसे अधिक होने पर क्या होगा?

सेविंग्स अकाउंट में धन रखने के लिए कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा का धन अपने अकाउंट में रखते हैं, तो आपको इनकम टैक्स विभाग को इस बारे में सूचित करना होगा। क्योंकि यह आयकर के दायरे में आता है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आयकर विभाग आपके खिलाफ टैक्स चोरी का मुकदमा चल सकता है।