Income Tax : इतने लाख की कमाई पर भी नहीं लगेगा टैक्स, जान लें ये बातें
Income tax : इस साल का बजट कुछ ही दिनों बाद पेश होगा, जिससे लोगों को बहुत उम्मीद है, खासकर नौकरीपेशा वालों को क्योंकि सरकार उन्हें कुछ राहत दे सकती है। आइये विस्तृत रूप से सरकार की घोषणा जानें।
Haryana Update : 2024 भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देश में अप्रैल-मई तक लोकसभा चुनाव होने की संभावना है। केंद्र सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। ऐसे में करदाताओं को चुनाव से पहले सरकार से विशेष उम्मीदें हैं। मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोग इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव चाहते हैं। इस बार बजट में 10 लाख रुपये तक की सैलरी वालों को खुशखबरी मिल सकती है, ऐसा चर्चा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार इस बार के बजट में एक विशिष्ट सैलरी वर्ग को छूट देने पर विचार कर सकती है।
वर्तमान में ओल्ड टैक्स रिजीम में पांच स्लैब हैं। 2.5 लाख तक की आय को टैक्स से छूट मिलती है। यही कारण है कि 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है, और 5 से 10 लाख तक की सालाना आय पर सीधे 20 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। 10 से 20 लाख रुपये की आय वाले लोगों को 30% टैक्स देना होगा। 20 लाख रुपये से अधिक आय वालों को अपनी कुल आय का ३० प्रतिशत टैक्स देना होगा। हालाँकि, एक वर्ष में लाख तक की आय को न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स से छूट मिलती है। माना जाता है कि यह दस लाख तक बढ़ सकता है।
क्या नया टैक्स स्लैब हो सकता है
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बजट 2024 के आम चुनाव से पहले प्रस्तुत किया जाएगा। इसका मतलब ये कुछ महीनों तक रहेगा। फिर से चुनाव के बाद सरकार नया बजट प्रस्तुत करेगी। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में 10 लाख रुपये तक की सालाना सैलरी वाले लोगों पर ध्यान देंगे। उसमें दो स्लैब हैं। 6 से 9 लाख रुपये तक की आय वाले वेतनभोगियों को 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा। 9 से 12 लाख रुपये की आय वालों को 15 प्रतिशत का टैक्स देना होगा। यही कारण है कि दोनों स्लैबों को एक साथ मिलाकर 10 लाख तक का टैक्स फ्री स्लैब बनाया जा सकता है। दोनों स्लैबों का विलय होने से एक बड़े वेतनभोगी वर्ग को लाभ मिलने की संभावना है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार के बजट 2024 में 10 से 15 लाख रुपये कमाने वालों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। वहीं, १५ लाख रुपये से अधिक की आय वालों को ३० प्रतिशत टैक्स चुकाना होगा, चाहे पुरानी टैक्स योजना हो या नई टैक्स योजना। इसमें कोई बदलाव नहीं दिखता। हालाँकि, सरकार ने कुछ दिनों पहले एक घोषणा की थी। इसमें कहा गया था कि बजट में कोई बड़ा वित्तीय निर्णय नहीं होगा।