Income Tax Rules : ITR भरते समय पूछे जाएंगे ये सवाल, गलत जवाब देने पर करने होगी भरपाई
Income Tax Department : टैक्स भरने वालों को अच्छी खबर मिली है। दरअसल, इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया में हाल ही में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब करदाताओं को रिटर्न भरते समय अधिक सावधान रहना होगा।
Haryana Update : आयकर रिटर्न (ITR) भरने के लिए फॉर्म इनकम टैक् स विभाग ने 3 महीने पहले जारी किया है। इस बार भी विभाग ने रिटर्न भरने के लिए फॉर्म को बहुत बदल दिया है। यही कारण है कि करदाताओं को आईटीआर फॉर्म चुनते समय और रिटर्न दाखिल करते समय बहुत सावधान रहना होगा। आयकर विभाग ने 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म जारी किया है।
विभाग ने बताया कि चालू वित्त वर्ष से नई कर रिपोर्ट डिफॉल्ट की गई है। इसका अर्थ है कि नवीनतम योजना ही करदाताओं के टैक्स की गणना करेगी। उन्हें बाकायदा विकल्प को नए सिरे से चुनना होगा अगर उन्हें पुराना विकल्प चुनना है। यदि कोई करदाता रिटर्न नहीं चुनता है, तो उसके टैक्स की गणना नए रिटर्न के हिसाब से की जाएगी। यही कारण है कि करदाताओं को अपनी बचत और निवेश पर टैक्स बचाना चाहते हैं तो उन्हें अपना पूर्ववर्ती विकल्प चुनना पड़ेगा।
टैक्स छूट के लिए आवश्यक बदलाव
टैक्स एक्सपर्ट ने कहा कि नौकरीपेशा के लिए विशेष रूप से जारी किया गया आईटीआर फॉर्म 1 अब नए रिजीम में शामिल है। इसका अर्थ है कि अगर कोई करदाता टैक्स बचत का लाभ उठाना चाहता है तो उसे पहले की योजना को चुनना पड़ेगा। 80 सी के तहत निवेश या बीमा खरीदने पर टैक्स छूट पाने के लिए आपको नया विकल्प छोड़ना होगा।
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फॉर्म भरने से पहले क्या प्रश्न पूछे जाएंगे?
नई कर योजना से बाहर निकलने के लिए करदाताओं को आईटीआर फॉर्म-4 भरना होगा। इन करदाताओं को विभाग ने फॉर्म 10-IEA भेजा है। धारा 115BAC(6) के तहत आप नई टैक्स व्यवस्था से बाहर निकलना चाहेंगे, जैसे ही आप आईटीआर भरेंगे। आपका आईटीआर फॉर्म खुल जाएगा अगर कोई जवाब नहीं है, तो आपके टैक्स को पुराने रिजीम के हिसाब से कैलकुलेट करें। अगर आपने हां में उत्तर दिया, तो फॉर्म 10-IEA भरकर पुराने रिजीम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन किया जाएगा।
मांगी जाएगी अतिरिक्त जानकारी
आयकर विभाग ने कहा कि अब करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में अधिक विवरण देना होगा। इस बार से हर बैंक खाता उल्लेख करना भी अनिवार्य हो गया है। इसका अर्थ है कि आईटीआर भरते समय एक से अधिक बैंक खातों का विवरण देना होगा। इन्कम टैक् स विभाग ने आईटीआर फॉर्म में इसके लिए एक अलग कॉलम भी जोड़ा है।