Income Tax : टैक्यपेयर्स जान लें जरूरी सूचना, ITR भरने के नियम हुए चेंज 

ITR : अगर आप एक टैक्सपेयर्स हैं, तो आपको यह जानकारी मिलेगी। वास्तव में, आपको बता दें कि आयकर विभाग ने नवीन वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) के फॉर्म ITR-1 और ITR-4 जारी किए हैं..। ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। 

 

Income Tax, Haryana Update : आयकर विभाग ने नवीनतम वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म नोटिफाई किए हैं। यह फॉर्म अक्सर मार्च के अंत में जारी होता है। लेकिन यह तीन महीने पहले जारी हुआ था।"

ITR भरने का समय 31 जुलाई 2024 है। 50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति, कंपनियां और HUF आकलन वर्ष (AY) 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म एक और चार (ITR Forms 1-4) को भर सकते हैं।


फॉर्म में क्या विशिष्ट बदलाव हुआ है? 
ITR 1 सहज (sahaj) और ITR Form 4 Sugam हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 2023-24 और 2024-25 के वित्त वर्षों के लिए ITR फॉर्म में कुछ बदलाव किया है। अब आपको अकाउंट टाइप के साथ पिछले एक वर्ष के सभी बैंक अकाउंट्स का खुलासा करना होगा। नई व्यवस्था को डिफॉल्ट व्यवस्था बनाया गया है, इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो विवरण देना होगा. यह एक और महत्वपूर्ण बदलाव है।

नए ITR फॉर्म 1 में टैक्स सिस्टम चुनना आवश्यक है, एक चैनल ने बताया। ITR 4 के लिए भुगतानकर्ताओं को नई भुगतान व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए फॉर्म 10-IEA भरना होगा।  

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ITR-1 कौन फाइल कर सकता है? 
ITR-1 सालाना या सरल रेगुलर आय वाले व्यक्तियों के लिए है। लोगों की आय 50 लाख रुपये से अधिक है, इस फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म को 5,000 रुपये तक की आय वाले कृषक भी भर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्म आपके लिए नहीं है अगर आप एक कंपनी के डायरेक् टर हैं, किसी अनलिस् टेड कंपनी में निवेश करते हैं, कैपिटल गेन् स से कमाते हैं, एक से अधिक घरों या संपत्ति से कमाई करते हैं या बिजनेस करते हैं। 

ITR-2 के लिए योग्य कौन? 
ये फॉर्म भरना संभव है अगर आय 50 लाख रुपये से अधिक है, साथ ही आवासीय संपत्ति, निवेश पर हुए कैपिटल गेन या लॉस, 10 लाख रुपये से अधिक की डिविडेंड इनकम (Dividend Income) और खेती से 5000 रुपये से अधिक है। ये फॉर्म भी भरना होगा अगर PF ब्याज से भी पैसा मिलता है। 

ITR-3 को किसे भरना चाहिए? 
ITR Form 3 एक कारोबारी और अनलिमिटेड कंपनी में निवेश करने पर भरा जा सकता है। यह फॉर्म एक से अधिक संपत्ति से किराया, ब्याज, सैलरी, बोनस, कैपिटल गेम्स, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी या एक से अधिक संपत्ति से किराया प्राप्त करने वाले भी भर सकते हैं। 

ITR-4 में कौन भाग लेगा? 
Indivisuals और HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) इस फॉर्म भरेंगे। धारा 44AD और 44AE के तहत आय वाले, पार्टनरशिप फर्म्स के मालिक और 50 लाख रुपये से अधिक की कमाई वाले डॉक्टर-वकील भी इस फॉर्म भर सकते हैं।