Cheque के कॉर्नर पर 2 लाइन के बारे में जानें

Cheque Rules Update: आज कल बैंकिंग का इस्तेमाल तो लगभग हर कोई करता है, लेकिन चेक का इस्तेमाल कम ही लोग करते हैं। उसमें भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं
 

Haryana Update: नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 123 के अनुसार, चेक के बाईं ओर कोने पर खींची गईं दो लाइनों के जरिए चेक जारी करने वाला शख्स बैंक को ये बताता है कि यह क्रॉस चेक है। इस चेक की खास बात ये होती है कि इससे आप किसी बैंक जाकर कैश नहीं निकाल सकते हैं।

जनरल क्रॉसिंग

अब बता दें कि क्रॉस चेक भी कई तरह के होते हैं। पहला है जनरल क्रॉसिंग, जिसमें चेक के किनारे पर दो लाइनें खींच दी जाती हैं। अभी तक हमने क्रॉस चेक के बारे में जो भी बातें कीं, वह जनरल क्रॉसिंग के तहत ही आती हैं।

अकाउंट पेयी क्रॉसिंग

जिस चेक पर कॉर्नर में दो लाइन लाई होती है, अगर चेक में क्रॉसिंग लाइन्स के बीच अकाउंट पेयी (A/C Payee) लिख दिया जाता है तो इसका मतलब है कि उससे सिर्फ वही शख्स पैसा अपने अकाउंट में ले सकता है, जिसका नाम चेक पर लिखा है। वह किसी भी बैंक खाते में चेक लगाकर पैसे निकाल सकता है। हालांकि, अगर स्पेशल क्रॉसिंग करते हुए किसी बैंक का नाम लिख दिया है तो फिर सिर्फ उसी बैंक में पैसा जाएगा। 

सिर्फ अकाउंट में ही होता है भुगतान

बता दें कि किसी चेक को क्रॉस कर दिए जाने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि उससे भुगतान सिर्फ बैंक खाते में ही होगा। यह भुगतान उस व्यक्ति को हो सकता है, जिसका नाम चेक (cheque rules) पर लिखा है। या फिर वह शख्स चेक को किसी को एंडोर्स भी कर सकता है, जिसके लिए उसे चेक के पीछे साइन करना जरूरी हो जाता है।