PAN कार्ड को Aadhaar कार्ड से करायें लींक, बढ़ेगी समय सीमा 

Pan Card & Aadhaar Link Last Date Update: पैन कार्ड और आधार कार्ड ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें देशभर में इस्तेमाल किया जाता है और नागरिकों के पास ये होने चाहिए। आए दिन आधार कार्ड को लेकर ताजा अपडेट आते रहते हैं। इस बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है
 

Haryana Update: जिसे टैक्सपेयर को जरूर जान लेना चाहिए। पैन और आधार कार्ड को लिंक करवाने की आखिरी तारीख को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। जानें कैसे करें लिंक और ऐसा न करने पर क्या हो सकती है परेशानी?

क्या बोला सीबीडीटी?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी द्वारा एक सर्कुलर में कहा गया कि तक्सपैयर्स से कई शिकायतें मिली हैं जिनमें कहा गया कि उन्हें इस बारे में नोटिस मिले हैं। नोटिस में मेंशन किया गया है कि जहां पैन इनएक्टिव थे उन्होंने ऐसे ट्रांजेक्शन करते टाइम टीडीएस /टीसीएस की कम कटौती/ कलेक्ट करने की चूक की है। ऐसे मामलों में चूंकि कटौती/ कलेक्शन ऊंची दर पर नहीं किया गया है। लिहाजा विभाग ने टीडीएस/ टीसीएस डिटेल्स के प्रसंस्करण के दौरान टैक्‍स मांग की है।

आधार और पैन कार्ड को ऑनलाइन कैसे करें लिंक? 

सबसे पहले आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
साइन अप करें और अगर पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन करके आगे बढ़ें।
लॉगिन करने के लिए पैन कार्ड का नंबर, पासवर्ड और DOB को भरें।
होम पेज पर लिंक आधार का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
अपने पैन कार्ड का नंबर, आधार नंबर और नाम डालें।
वेरीफाई करने के बाद स्क्रीन पर शो हो रहा कैप्चा कोड एंटर कर दें।
Link Aadhaar बटन पर क्लिक करना होगा।