LPG Cylinder सस्ता, Medicines होगी महंगी! 1 अप्रैल से लागु हो चुके ऐसे ये 8 नियम, इनसे क्या प्रभाव पड़ेगा?
बजट 2023 में घोषित नई कर व्यवस्था आज से लागू हो गई है, जिसमें 7 लाख रुपये तक की आमदनी को सरकार ने कर मुक्त बनाने का ऐलान किया था.
अब करदाताओं को इस न्यू टैक्स रिजीम का फायदा मिलने लगेगा.
बजट 2023 में घोषित नई कर व्यवस्था आज से लागू हो गई है, जिसमें 7 लाख रुपये तक की आमदनी को सरकार ने कर मुक्त बनाने का ऐलान किया था.
अब करदाताओं को इस न्यू टैक्स रिजीम का फायदा मिलने लगेगा.
1 अप्रैल के बाद वाहनों के दाम भी बढ़ सकते हैं. क्योंकि भारत में BS 6 का पहला स्टेज खत्म हो गया है और दूसरा फेज शुरू होने वाला है. ऐसे में ऑटोमोबाइल कंपनियां व्हीकल के प्राइस बढ़ा सकते हैं.
1 अप्रैल से गोल्ड ज्वैलरी की बिक्री को लेकर भी बदलाव हुए हैं. नए नियमों के तहत अब 4 अंक वाले हॉलमार्क यूनिक आईडेंटफिकेशन वाले आभूषणों की बिक्री पर बैन लग गया है.
अब हॉलमार्क HUID 6 अंक वाले होंगे. हालांकि, पुराने गहने बेचे जा सकते हैं लेकिन नए जेवर 6 नंबर के हॉलमार्क के साथ आएंगे.
आज से दर्द निवारक और एंटीबायोटिक समेत जरूरी दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है. अब इन दवाओं का प्राइस 12 से 15 फीसदी बढ़ गया है.
1 अप्रैल से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 91.50 रुपय की कमी आई है. हालांकि, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई राहत नहीं मिली है.
इस बदलाव के साथ राजधानी दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2028 रुपये हो गई है.
5 लाख रुपये से ज्यादा की प्रीमियम वाली जीवन बीमा पॉलिसी से मिला रिटर्न अब टैक्स के दायरे में आएगा. अभी तक मेच्योरिटी पर यह पूरा पैसा टैक्स फ्री था.
वहीं, 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड पर एलटीसीजी टैक्स बेनेफिट्स नहीं दिया जाएगा.