PPF को लेकर नए नियम जारी, अब दोबारा खुलेगा बंद खाता
PPF Account: आपको बता दें, की PPF खाते में पांच साल का निवेश करने के बाद ऐसा करना संभव नहीं है। पीपीएफ खाते से भी लोन मिल सकता हैं, जानिए पूरी डिटेल।
Haryana Update, PPF Account: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की शानदार ब्याज, टैक्स बचत और पैसे डूबने का कोई खतरा नहीं होने के कारण पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत में निवेश का एक महत्वपूर्ण साधन है। 500 रुपये प्रति वर्ष से कोई भी भारतीय पीपीएफ में निवेश कर सकता हैं।
साल में 1.5 लाख रुपए पीपीएफ खाते में जमा कराए जा सकते हैं। यदि किसी वित्त वर्ष में 500 रुपए नहीं जमा किए जाते हैं, तो पीपीएफ अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा।
खाता बंद होने के कारण पीपीएफ के अन्य फायदे भी नहीं मिलते, इसलिए हर साल पीपीएफ खाते में निर्धारित राशि जमा करनी चाहिए। यदि पीपीएफ खाता किसी कारणवश निष्क्रिय हो गया है, तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। PPF खाता जो बंद पड़ा है, आसानी से खोला जा सकता हैं।
यह खाता चालू करने का तरीका हैं
खाताधारक को पीपीएफ खाता दोबारा चालू करने के लिए उस बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना होगा, जहां वह खुलवाया था। Account पुनः शुरू करने के लिए एक फार्म भरना होगा। जिन वर्षों में आपने ऋण नहीं जमा किया है, आपको एरियर राशि चुकानी होगी और हर वर्ष 50 रुपए का जुर्माना भी देना होगा।
हिसाब मान लें कि आपका पीपीएफ खाता चार साल से बंद है। आपको चार साल में 2,000 रुपये का एरियर देना होगा। इसके साथ ही आपको 50 रुपये प्रति वर्ष की 200 रुपये की पैनाल्टी चुकानी होगी।
खाता बंद होने से होने वाले नुकसान
2016 में सरकार ने कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में पहले मैच्योरिटी PPF खाते को बंद करने की अनुमति दी। इन परिस्थितियों में बच्चे की शिक्षा या जानलेवा बीमारी का इलाज करना शामिल है। लेकिन, PPF खाते में पांच साल का निवेश करने के बाद ऐसा करना संभव नहीं है। पीपीएफ खाते से भी लोन मिल सकता है। निष्क्रिय पीपीएफ खाते में ये सभी फायदे नहीं मिलते। इसलिए पीपीएफ खाता नहीं बंद होना चाहिए।
PPF खाते पर टैक्स छूट
सेक्शन 80सी के तहत PPF में निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। साथ ही ब्याज आय और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर टैक्स नहीं लगता।
PPF Rules: सरकार ने पीपीएफ खातों के प्रीमैच्योर क्लोजर में बदलाव किया, जानिए नए नियमों का असर