अब नहीं भरना पड़ेगा ITR, जानिए सरकार का नया ऐलान
Income tax : देश में करोड़ों लोग हर साल इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन सरकार ने इन लोगों को अब इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। जाने कौन लोग इस सूची में हैं।
अब तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि है. अगर आपने इसे अब तक नहीं किया है, तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को आईटीआर तय तिथि (ITR Filing Last Date) तक भरने की सलाह दी है। तुम जानते हो कि कुछ लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। इस वर्ग को सरकार ने छूट दी है। आइए बताते हैं कि किन व्यक्तियों को ये विशेष छुट मिली है और इसके लिए क्या शर्तें लागू होती हैं?
ये आवेदन बैंक में जमा करें।
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इस नियम के तहत आयकर रिटर्न (ITR) भरने से छूट पाने के लिए व्यक्ति को बैंक से प्रमाणपत्र भी देना होगा। दरअसल, 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को बैंक में 12 BBA फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपको ब्याज से होने वाली आय (पेंशन, FD या अन्य) का विवरण देना होगा। साथ ही, फॉर्म में दी गई जानकारी में शामिल टैक्स को बैंक में जमा करना होगा। टैक्स जमा करने पर आईटीआर पूरा होगा। इसके बाद, ITR को अलग से भेजने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
अब तक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 6 करोड़ ITR फाइल किए हैं। विभाग ने साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में लगभग छह करोड़ टैक्सपेयर्स ने अपना रिटर्न फाइल किया है। अगर आप इनमें से एक नहीं हैं और आपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR नहीं बनाया है, तो आज ही इस काम को पूरा करें। ऐसे करदाताओं को विभाग द्वारा मौका दिया जाएगा, लेकिन वे पैसे खो सकते हैं। दरअसल, लेट आईटीआर फाइल करने का विकल्प 31 दिसंबर, 2023 तक उपलब्ध है, लेकिन इससे बचने के लिए इसे अभी करना बेहतर होगा।