NPS: अब OPS नहीं होगी लागू, NPS में सरकार करने जा रही है अहम बदलाव

Old Pension Scheme Big Update: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार इस बजट में अंतरिम बजट में कुछ घोषणाएं कर सकती है। इस अपडेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें। 

 

Haryana Update: अंतरिम बजट में सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को अधिक आकर्षक बनाने के लिए कुछ घोषणाएं कर सकती है। फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट प्रस्तुत करेंगी। यह उनके बजट का छठा होगा। 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए योगदान और निकासी पर कर रियायतें बढ़ाकर सरकार एनपीएस को और अधिक आकर्षक बना सकती है।


पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय (EPFO) से नियोक्ताओं द्वारा टैक्सेशन के मोर्चे पर समानता की मांग की है। अंतरिम बजट में इस विषय में कुछ घोषणाएं की उम्मीद है। वर्तमान में नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों के लिए कोष निर्माण में किए गए योगदान में अंतर है: कॉर्पोरेट मूल वेतन और महंगाई भत्ता के 10 प्रतिशत तक के योगदान को एनपीएस योगदान के लिए कर से छूट दी गई है, जबकि ईपीएफओ में यह 12 प्रतिशत है।

डेलॉयट की बजट अपेक्षाओं के अनुसार, एनपीएस के वार्षिकी हिस्से को 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर मुक्त करना चाहिए, जिससे दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा मिलेगा और कर के बोझ को कम किया जाएगा। वित्तीय परामर्श एवं ऑडिट सेवा देने वाली कंपनी डेलॉयट ने कहा कि एनपीएस को ब्याज तथा पेंशन के साथ शामिल किया जा सकता है ताकि 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को एनपीएस से प्राप्त आय पर रिटर्न दाखिल नहीं करना पड़े। वर्तमान में ६० प्रतिशत की एकमुश्त निकासी कर मुक्त है।

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समिति की रिपोर्ट: एनपीएस योगदान को नई कर व्यवस्था के तहत कर छूट देने की भी मांग है। धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत एनपीएस में किसी व्यक्ति के 50,000 रुपये तक के योगदान पर कटौती अभी नई कर व्यवस्था के तहत नहीं होती है।