नौकरी वालों की तो निकल पड़ी, अब दो महिने की सरकारी नौकरी में भी मिलेगा आरक्षण

Supreme Court Big Decision: अस्थायी रोजगार में भी एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. जवाब में केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने खुद 2022 में एक आदेश जारी कर 45 दिन या उससे अधिक के लिए सृजित पदों पर आरक्षण की मांग की थी.
 

Haryana Update: यदि केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में 45 दिन या उससे अधिक की अस्थायी नियुक्ति उपलब्ध है, तो आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को सौंपी. सरकार ने कहा कि सभी विभागों को ऐसी अल्पकालिक अस्थायी नौकरियों के लिए भी रिजर्व रखने का निर्देश दिया गया है. 

इसके अलावा केंद्र सरकार ने अपने आदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण पर संसदीय समिति की रिपोर्ट का भी जिक्र किया है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्थायी नौकरियों को आरक्षित करने के नियमों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए, केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में सभी मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आरक्षण आवंटित समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व हो और नियमों का उल्लंघन न हो। यह आदेश केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को जारी किया गया है.

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस.वी.एन. की पीठ ने... भट्टी ने बात पूरी की. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार का आदेश लागू नहीं हुआ तो वे दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. प्रत्येक मामले की समीक्षा की जाएगी और कानून के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि ऐसे मामले कई राज्यों में हो चुके हैं जहां कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और बुकिंग नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.