Delhi में इस सर्टिफिकेट के बिना नहीं भरवा सकते पेट्रोल-डीजल, जानिए नया नियम 
 

दिल्ली में अगर आपको पेट्रोल-डीजल चाहिए तो अब आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा। दिल्ली सरकार एक नया नियम ले आई है। नियम के तहत राजधानी के पेट्रोल पंपों पर PUC (पॉलुशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल और डीजल नहीं मिलने वाला।
 

Haryana Update. PUC certificates in Delhi for Fuel: सरकार का यह नियम 25 अक्टूबर से लागू होगा, लेकिन बेहतर होगा कि सर्टिफिकेट को आप अभी से बनवा लें, क्योंकि इसके बिना आपको 10 हजार रुपये का चालान भी कट सकता है और जेल भी हो सकती है। खास बात है कि इसे बनवाने का खर्च मात्र 60 रुपये है। 

 

 

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा कि 25 अक्टूबर से राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पंपों पर पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण जांच) प्रमाणपत्र के बिना पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

ऐसा दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए किया जा रहा है। राय ने कहा, ‘‘दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के लिए काफी हद तक वाहनों से होने वाला उत्सर्जन जिम्मेदार है। इसे कम करना आवश्यक है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है।"

10 हजार का चालान और जेल


दिल्ली के परिवहन विभाग के अनुसार, जुलाई 2022 तक 13 लाख दुपहिया वाहन तथा तीन लाख कारों समेत 17 लाख से अधिक वाहन वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना सड़कों पर चल रहे थे।  

अगर किसी वाहन चालक के पास वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं पाया जाता है तो उसे मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार 6 माह की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों सजा भुगतनी पड़ सकती है।

60 रुपये का खर्च


दिल्ली में अलग-अलग वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट का चार्ज इस प्रकार है:
Petrol/CNG/LPG से चलने वाले 2 और 3 पहिया वाहन: 60 रुपये/-
Petrol/CNG/LPG से चलने वाले 4 पहिया वाहन: 80 रुपये/-
Diesel चलित वाहन: 100 रुपये/-


PUC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी


भारत स्टेज IV और भारत स्टेज VI के लिए PUC की वैधता 12 महीने है। अन्य वाहनों के लिए 3 महीने। 

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