RBI का ऐलान, एक झटके में बंद हो जाएंगे ये बैंक, ग्राहकों को वापस मिलेंगे पैसे

RBI Today Update: आपको बता दें, की अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें एक ग्राहक को केवल इतने रुपये तक की निकासी की अनुमति दी गई हैं, जानिए पूरी खबर। 

 

Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बात दें, की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) अक्सर बैंकों को लेकर कई निर्णय लेता है। अब आरबीआई ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, इससे ग्राहकों को परेशानी हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुंबई की कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया हैं।

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बैंक में धन नहीं है
आरबीआई ने यह निर्णय लिया है क्योंकि केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावनाएं भी नहीं हैं। 

जमा और निकासी बैंक नहीं कर सकते
रिजर्व बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक को लाइसेंस रद्द करने के साथ ही बैंकिंग कार्य करने से तुरंत प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें जमा स्वीकार करना और जमा वापस करना शामिल हैं।

बैंक को बंद करने की आज्ञा
विज्ञप्ति के अनुसार, सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक से भी बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश दिया गया हैं।

ग्राहकों को पांच लाख रुपये मिलेंगे
रिजर्व बैंक ने कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICBGC) से पांच लाख रुपये तक की दावा राशि मिलेगी। यही कारण है कि बैंकों के लगभग 96.09 प्रतिशत जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी से अपनी पूरी रकम मिलेगी।

कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक को नियंत्रित किया गया
अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें एक ग्राहक को केवल 50,000 रुपये तक की निकासी की अनुमति दी गई है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि 25 सितंबर को बैंकिंग कारोबार बंद हो गया। ये छह महीने तक प्रभावी रहेंगे।

बैंक लोन नहीं दे सकता
केंद्रीय बैंक ने कहा कि कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक न तो कर्ज दे सकता है और न ही पुराने ऋणों को नवीनीकरण कर सकता है बिना पूर्व अनुमति के।उसे कोई निवेश करने या नई जमा राशि स्वीकार करने से भी प्रतिबंधित किया गया हैं।

ग्राहक केवल 50,000 रुपये निकाल सकते हैं
आरबीआई ने कहा कि एक जमाकर्ता को बैंक से 50,000 रुपये से अधिक की निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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